कंचा गाचीबौली वन क्षेत्र पुनर्स्थापन योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को छह हफ्तों का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तेलंगाना सरकार को कंचा गाचीबौली वन क्षेत्र के समग्र पुनर्स्थापन के लिए एक “उत्तम प्रस्ताव” पेश करने हेतु छह हफ्तों का समय दिया और स्पष्ट किया कि राज्य को उखाड़े गए पेड़ों को पुनः लगाना होगा।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि वन क्षेत्र को पुनर्स्थापित करना आवश्यक है। अदालत ने दोहराया कि वह विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन विकास पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित होना चाहिए।

“अदालत बार-बार कह चुकी है कि हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन यह सतत विकास होना चाहिए। विकास कार्य करते समय पर्यावरण और वन्यजीवों के हितों की रक्षा करते हुए उपशमन और प्रतिपूरक उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए। यदि राज्य ऐसा प्रस्ताव लाता है, तो हम उसका स्वागत करेंगे,” पीठ ने कहा।

तेलंगाना सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि राज्य एक ऐसी समग्र योजना पर काम कर रहा है जिसमें विकास की आवश्यकताओं के साथ पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण का संतुलन बनाया जाएगा।

मामला हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास बड़े पैमाने पर पेड़ कटाई से जुड़ा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को प्रथम दृष्टया “पूर्व-नियोजित” बताया था। उस समय मुख्य न्यायाधीश ने चेतावनी दी थी कि राज्य को वन क्षेत्र बहाल करने या फिर अपने अधिकारियों को जेल भेजने के बीच चुनाव करना होगा।

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पीठ ने यह भी सवाल उठाया कि अदालतें बंद रहने वाले लंबे सप्ताहांत में पेड़ क्यों काटे गए। 3 अप्रैल को वनों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और मौजूदा पेड़ों को नुकसान से बचाने का निर्देश दिया। 16 अप्रैल को अदालत ने राज्य की “जल्दबाजी” पर नाराज़गी जताई थी और 100 एकड़ उजाड़े गए वन क्षेत्र के पुनर्स्थापन की ठोस योजना पेश करने का निर्देश दिया था, ताकि शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ “कड़ी कार्रवाई” से बचा जा सके।

अब मामला छह हफ्ते बाद सुना जाएगा, जब अदालत तेलंगाना सरकार से उसकी व्यापक पुनर्स्थापन योजना पेश करने की अपेक्षा करेगी।

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