सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में किशोरी के बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति की फांसी पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को झारखंड के रांची में 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा के बलात्कार और हत्या के दोषी 30 वर्षीय व्यक्ति की फांसी पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने ट्रायल और हाई कोर्ट के रिकॉर्ड की अनुवादित प्रति मांगी, जिसके आधार पर व्यक्ति को दोषी ठहराया गया और बाद में उसे मौत की सजा सुनाई गई।

झारखंड हाई कोर्ट ने पहले ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई थी। यह फैसला 15 दिसंबर, 2016 को हुई भयावह घटना के जवाब में दिया गया था। पीड़िता, एक होनहार इंजीनियरिंग छात्रा थी, जिसका बलात्कार किया गया, केबल कॉर्ड और बिजली के तार से उसका गला घोंटा गया, उस पर चिकनाई वाला तेल डाला गया और उसे आग लगा दी गई। इस क्रूर हमले को दोषी व्यक्ति ने सोच-समझकर अंजाम दिया।

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अपने फैसले में, हाईकोर्ट ने हत्या को “बर्बर” और कृत्य को “भयावह” बताया, तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मृत्युदंड की पुष्टि की। न्यायालय ने अपराध की सुनियोजित प्रकृति का विस्तृत विवरण दिया, जिसमें कहा गया कि दोषी व्यक्ति ने न केवल गला घोंटने के उपकरण और त्वरक लाकर हमले की तैयारी की थी, बल्कि उसने पीड़िता के घर में एक कमरा किराए पर लेकर और बाद में उसके पास रहकर खुद को पीड़िता के तत्काल परिवेश में एकीकृत करने का भी प्रयास किया था।

हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि शव परीक्षण रिपोर्ट ने हिंसक यौन हमले की पुष्टि की है, जिसके बाद गला घोंटने के कारण मृत्यु हुई, तथा निष्कर्ष निकाला कि अपराध अचानक भड़कने का परिणाम नहीं था, बल्कि “शैतानी ढंग से योजनाबद्ध और निर्दयतापूर्वक निष्पादित” किया गया था।

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अपील पर, सुप्रीम कोर्ट  ने मृत्युदंड याचिका पर पहली बार सुनवाई करते समय अपने मानक अभ्यास का पालन करते हुए, निष्पादन पर रोक लगा दी तथा निचली अदालतों से विस्तृत रिकॉर्ड मांगे। यह रोक मामले के विवरण और कानूनी तर्कों की गहन समीक्षा के बाद लंबित है, जो संभवतः इस बात पर केंद्रित होगी कि क्या मृत्युदंड दोषी व्यक्ति के लिए उचित दंड है।

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