सार्वजनिक दृश्य में घटना न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी अधिनियम के तहत मामला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कथित घटना सार्वजनिक दृश्य में नहीं हुई थी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अधिनियम की धारा 3(1)(r) का उल्लेख करते हुए कहा कि अपराध सिद्ध करने के लिए यह साबित होना आवश्यक है कि आरोपी ने एससी या एसटी समुदाय के सदस्य को अपमानित करने या धमकाने के इरादे से सार्वजनिक स्थान पर जानबूझकर ऐसा किया हो।

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 3(1)(s) के तहत अपराध तब माना जाएगा जब जातिसूचक गाली सार्वजनिक दृश्य में दी गई हो। न्यायाधीशों ने कहा कि चूंकि यह घटना सार्वजनिक स्थान पर नहीं हुई, इसलिए यह उपरोक्त धाराओं के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आती।

READ ALSO  वकीलों के चैंबर के लिए भूमि आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट का कदम महत्वपूर्ण जीत: एससीबीए

यह मामला उस एफआईआर से संबंधित है जिसमें घटना को शिकायतकर्ता के कार्यालय के अंदर होने की बात कही गई थी, जहां केवल कुछ सहकर्मी ही मौजूद थे। अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थान की जो परिभाषा है, उसके अनुसार यह स्थान सार्वजनिक नहीं माना जा सकता।

Play button

आरोपी ने पहले मद्रास हाई कोर्ट में राहत की मांग की थी, जहां सितंबर 2021 में भूमि पट्टा के लिए दायर याचिका को लेकर हुए विवाद के दौरान शिकायतकर्ता पर जातिसूचक गाली देने का आरोप लगाया गया था। हालांकि, फरवरी 2024 में मद्रास हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट में चल रहे मामले को जारी रखने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

READ ALSO  कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता पुस्तक मेले में स्टॉल लगाने की एपीडीआर की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जिस स्थान पर घटना हुई वह सार्वजनिक दृश्य में नहीं आता, इसलिए आरोपों में प्रथम दृष्टया कोई अपराध सिद्ध नहीं होता। कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट के फैसले और चार्जशीट सहित संबंधित कार्यवाही को खारिज कर दिया।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles