सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर गाइडलाइन्स बनाने की संभावना जताते हुए कहा कि नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल्य को समझना चाहिए और आत्मनियंत्रण का पालन करना चाहिए। जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने यह टिप्पणी की।
यह मामला वज़हत खान से जुड़ा है, जिन पर विभिन्न राज्यों — जैसे कि पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र और हरियाणा — में हिंदू देवी-देवता के खिलाफ एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट के लिए कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून को उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी, जिसे अब अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया गया है।
खान के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि उनके खिलाफ की गई एफआईआर, शार्मिष्ठा पनौली नामक एक अन्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ की गई शिकायत के जवाबस्वरूप दर्ज की गई हैं। पनौली पर साम्प्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था, जिन्हें बाद में जमानत मिल गई थी। वकील ने यह भी कहा कि खान ने अपने सभी विवादित ट्वीट्स हटा दिए हैं और माफ़ी भी मांगी है।

जस्टिस नागरत्ना ने कहा, “नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार के मूल्य को जानना चाहिए। जब उल्लंघन होता है तो राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ता है… लेकिन कोई नहीं चाहता कि राज्य इसमें हस्तक्षेप करे।” उन्होंने आगे कहा, “सोशल मीडिया पर इस विभाजनकारी प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए।”
पीठ ने स्पष्ट किया कि वह सेंसरशिप की वकालत नहीं कर रही है, बल्कि ऐसी दिशा-निर्देशों पर विचार कर रही है जो संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत निर्धारित युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अनुरूप हों।
“नागरिकों के बीच भाईचारा होना चाहिए,” न्यायालय ने कहा और इस मुद्दे पर वकीलों से आत्मनियंत्रण और सामाजिक जिम्मेदारी को लेकर सुझाव मांगे।
खान को 9 जून को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए कहा कि उनके पुराने ट्वीट्स के चलते कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि उन्होंने पहले ही माफी मांग ली है।