सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई 14 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डी के शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने शिवकुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी के यह कहने के बाद मामले को स्थगित कर दिया कि मामला 23 मई को उच्च न्यायालय के समक्ष आ रहा है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। बाद में ठहराव को अलग-अलग तारीखों पर और बढ़ा दिया गया।
आयकर विभाग ने 2017 में शिवकुमार के खिलाफ छापा मारा था, जिसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ जांच शुरू की थी।
ईडी की जांच के बाद सीबीआई ने बाद में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी थी।
मंजूरी 25 सितंबर, 2019 को आई और 3 अक्टूबर, 2020 को शिवकुमार पर सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।
शिवकुमार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उनके खिलाफ कार्यवाही को चुनौती दी, आरोप लगाया कि सीबीआई आगामी विधानसभा चुनावों से पहले उन्हें बार-बार नोटिस जारी करके उन पर मानसिक दबाव बना रही थी, भले ही मामला 2020 का है।