आय से अधिक संपत्ति मामले में डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई 14 जुलाई तक स्थगित

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई 14 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डी के शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने शिवकुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी के यह कहने के बाद मामले को स्थगित कर दिया कि मामला 23 मई को उच्च न्यायालय के समक्ष आ रहा है।

READ ALSO  Install CCTVs in Police Stations, Probe Agencies’ Offices Within a Month: SC Tells Centre, States

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। बाद में ठहराव को अलग-अलग तारीखों पर और बढ़ा दिया गया।

Video thumbnail

आयकर विभाग ने 2017 में शिवकुमार के खिलाफ छापा मारा था, जिसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ जांच शुरू की थी।

ईडी की जांच के बाद सीबीआई ने बाद में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी थी।

READ ALSO  घरेलू हिंसा अधिनियम पीड़ितों के उत्थान के लिए है, भरण-पोषण न देने पर लोगों को जेल भेजने के लिए नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

मंजूरी 25 सितंबर, 2019 को आई और 3 अक्टूबर, 2020 को शिवकुमार पर सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

शिवकुमार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उनके खिलाफ कार्यवाही को चुनौती दी, आरोप लगाया कि सीबीआई आगामी विधानसभा चुनावों से पहले उन्हें बार-बार नोटिस जारी करके उन पर मानसिक दबाव बना रही थी, भले ही मामला 2020 का है।

READ ALSO  समीर वानखेड़े अनुसूचित जाति होने के झूठे दावे पर IRS में शामिल हुए- बॉम्बे HC में वानखेड़े को बर्खास्त करने की याचिका दायर
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles