सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका पर जवाब मांगा है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पी बी वराले ने याचिका पर जवाब देने के लिए सीबीआई को चार सप्ताह का समय दिया है।
विवाद इतालवी रक्षा निर्माण दिग्गज अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद पर केंद्रित है, यह सौदा रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा हुआ है। मामले में एक प्रमुख व्यक्ति मिशेल एक ब्रिटिश नागरिक है, जिसे दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और गिरफ्तारी के बाद से वह हिरासत में है।
यह न्यायिक जांच 25 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा मिशेल की जमानत याचिका को खारिज करने के बाद हुई है, जिसके बाद उसे राहत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कई भारतीय राजनेताओं और रक्षा अधिकारियों की कथित संलिप्तता के कारण यह मामला हाई-प्रोफाइल प्रकृति का रहा है। मिशेल की कानूनी टीम का तर्क है कि बिना जमानत के लंबे समय तक हिरासत में रखना अन्यायपूर्ण है, जबकि सीबीआई का कहना है कि आरोपों की गंभीरता और अंतरराष्ट्रीय दायरे को देखते हुए उनकी रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है।