सुप्रीम कोर्ट का फैसला: दवा निर्माण रिकॉर्ड न रखने पर धारा 27(d) के तहत होगी सजा; सत्र न्यायालय में चलेगा मुकदमा

सुप्रीम कोर्ट ने एक फार्मास्युटिकल फर्म द्वारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत अपने खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की अपील को खारिज कर दिया है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने स्पष्ट किया कि ‘आदत डालने वाली’ (habit-forming) दवाओं के निर्माण रिकॉर्ड में गंभीर हेरफेर करना और उन्हें नियमानुसार न रखना, अधिनियम की धारा 27(d) के तहत कठोर दंड के दायरे में आता है। नतीजतन, अदालत ने फैसला सुनाया कि मामले में तीन साल की सीमा अवधि (limitation period) लागू होती है और ट्रायल के लिए मामले को सत्र न्यायालय (Court of Sessions) में भेजने (committal) के फैसले को कानूनी रूप से सही ठहराया।

मुख्य कानूनी विवाद इस बात पर केंद्रित था कि क्या ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 के शेड्यूल M और U के तहत निर्धारित रिकॉर्ड न रखना केवल धारा 18-B का अपराध है (जो धारा 28-A के तहत अधिकतम एक वर्ष की जेल के साथ दंडनीय है), या क्या यह धारा 18(a)(vi) को आकर्षित करता है (जो धारा 27(d) के तहत दो साल तक की सजा के साथ दंडनीय है)। यह अंतर यह तय करने के लिए महत्वपूर्ण था कि क्या यह मुकदमा दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 468 के तहत समय-सीमा (Limitation) से बाधित है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने इस बात की जांच की कि क्या तीन साल से कम सजा वाले अपराधों की सुनवाई धारा 36-A के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा समरी ट्रायल (summary trial) के रूप में होनी चाहिए, या धारा 32(2) के तहत मामले को सत्र न्यायालय में भेजा जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश राज्य के पक्ष में फैसला सुनाते हुए माना कि आरोप धारा 27(d) के तहत आते हैं, जिससे शिकायत तीन साल की सीमा अवधि के भीतर पूरी तरह से वैध मानी गई। न्यायालय ने यह भी पुष्टि की कि अधिनियम के अध्याय IV के तहत अपराधों की सुनवाई सत्र न्यायालय से कमतर अदालत द्वारा नहीं की जा सकती है।

मामले की पृष्ठभूमि

मैसर्स एसबीएस बायोटेक, जो काला अंब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में स्थित एक फार्मास्युटिकल पार्टनरशिप फर्म है, उसके प्रोडक्शन हेड संजीव कुमार संतोषी और कथित मैनेजिंग पार्टनर अविनाश बंगा के खिलाफ 22 जुलाई 2014 को ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा निरीक्षण किया गया था।

निरीक्षण के दौरान, अधिकारियों ने पाया कि फर्म नियमों के शेड्यूल-M और शेड्यूल-U द्वारा अनिवार्य रिकॉर्ड बनाए रखने में विफल रही, विशेष रूप से दवा स्यूडोएफेड्रिन (Pseudoephedrine B. No. 503413) के संबंध में। 5 अगस्त 2014 को पुनः निरीक्षण में निर्माण, परीक्षण और वितरण रिकॉर्ड में “भारी विसंगतियां” पाई गईं, साथ ही रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने, भ्रामक प्रविष्टियां दर्ज करने और फ्लूइड (fluid) का उपयोग करके सुधार करने के आरोप भी सामने आए। इसके बाद, 24.990 किलोग्राम स्यूडोएफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड और संबंधित दस्तावेज जब्त कर लिए गए।

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15 सितंबर 2016 को राज्य औषधि नियंत्रक से मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने के बाद, 27 फरवरी 2017 को एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC), नाहन ने 6 अप्रैल 2017 को इस पर संज्ञान लिया और बाद में 5 अक्टूबर 2017 को मामले को विशेष न्यायाधीश-I, सिरमौर को सौंप दिया (commit कर दिया)। अपीलकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष इन आदेशों को चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने 29 जुलाई 2024 को उनकी याचिका खारिज कर दी।

पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ताओं की दलीलें: अपीलकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि धारा 18(a)(vi) को धारा 27(d) के साथ पढ़ने पर यह सख्ती से कुछ दवाओं के निर्माण और बिक्री पर रोक से संबंधित है, न कि रिकॉर्ड के रखरखाव से। उनका तर्क था कि रिकॉर्ड न रखना विशेष रूप से धारा 18-B के दायरे में आता है, जो कि धारा 28-A के तहत अधिकतम एक वर्ष की जेल के साथ दंडनीय है। इसी आधार पर उन्होंने दावा किया कि निरीक्षण के ढाई साल बाद दर्ज की गई शिकायत, सीआरपीसी की धारा 468 के तहत एक साल की सीमा के कारण बाधित (time-barred) है।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि धारा 32(2) और धारा 36-A के तहत, तीन साल से कम सजा वाले अपराधों की सुनवाई मजिस्ट्रेट द्वारा होनी चाहिए, जिससे विशेष अदालत में मामले को भेजना अवैध हो जाता है। अपीलकर्ताओं ने अपनी सीमा की दलील का समर्थन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मितेशभाई जे. पटेल बनाम ड्रग इंस्पेक्टर (2025) और केमिनोवा (इंडिया) लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य (2021) फैसलों पर भरोसा जताया।

प्रतिवादी की दलीलें: राज्य के उप महाधिवक्ता (DAG) ने तर्क दिया कि निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिनमें कच्चे माल के रजिस्टरों का पूरी तरह से न होना और अधिकांश बैचों के लिए प्रविष्टियों का अभाव शामिल है, जो “स्पष्ट दुरुपयोग और जवाबदेही की कमी” को दर्शाता है। DAG ने तर्क दिया कि यह धारा 18(a)(vi) और नियम 74 का उल्लंघन है, जो धारा 27(d) के तहत दंडनीय है। चूंकि धारा 27(d) में दो साल तक की सजा का प्रावधान है, इसलिए इस मामले में सीमा अवधि तीन साल है, जिससे शिकायत बिल्कुल समय पर दर्ज मानी जाएगी। राज्य ने मामले को कमिट (commit) करने के आदेश का भी बचाव किया।

अदालत का विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत, कमिटल आदेशों और वैधानिक ढांचे का बारीकी से परीक्षण किया। अपीलकर्ता के इस दावे को संबोधित करते हुए कि मजिस्ट्रेट ने संज्ञान आदेश में धारा 27(d) का उल्लेख नहीं किया था, अदालत ने पाया कि शिकायत और संज्ञान आदेश दोनों के शीर्षक में धारा 27(d) का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि “हाथ से लिखे गए आदेश को लिखते समय, विद्वान जेएमएफसी धारा 27 (d) का उल्लेख करना भूल गए”, जो कि केवल एक लिपिकीय त्रुटि (clerical omission) थी।

अपराध की प्रकृति पर गौर करते हुए, अदालत ने शिकायत में दर्ज गंभीर आरोपों को संज्ञान में लिया: “…फर्म ने उक्त दवाओं के निर्माण और परीक्षण के समय गंभीर हेरफेर और उल्लंघन किया है और फर्म द्वारा जब्त किए गए रिकॉर्ड के अनुसार दवाओं के निर्माण में भारी भूल की है।” अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि “उक्त आदत डालने वाली दवा के लिए फर्म द्वारा भारी दुरुपयोग किया गया है और फर्म उक्त फर्म द्वारा की गई अवैध बिक्री का रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकी।”

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कोर्ट ने तय किया कि ये आरोप स्पष्ट रूप से धारा 18(a)(vi) के तहत अपराध हैं, जो धारा 27(d) के तहत दंडनीय हैं। फैसले में स्पष्ट किया गया, “उपरोक्त के मद्देनजर, जब अधिनियम की धारा 27 (d) एक अवधि के लिए कारावास का प्रावधान करती है जो एक वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन दो वर्ष तक बढ़ सकती है, तो सीआरपीसी की धारा 468 के अनुसार शिकायत 03 साल की अवधि के भीतर दर्ज की जा सकती है। वर्तमान मामले में, शिकायत 03 वर्ष (दो वर्ष और छह महीने) की अवधि के भीतर दर्ज की गई है।” अदालत ने मितेशभाई जे. पटेल और केमिनोवा के मामलों को अलग करते हुए कहा कि उन मामलों में शिकायतें तीन साल की सीमा के काफी बाद दर्ज की गई थीं।

अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर, कोर्ट ने धारा 32(2) और धारा 36-A के अंतर्संबंध का विश्लेषण किया। धारा 32(2) यह निर्धारित करती है कि कोई भी अदालत जो सत्र न्यायालय से कमतर हो, अध्याय IV के तहत दंडनीय अपराध की सुनवाई नहीं करेगी। जबकि धारा 36-A मजिस्ट्रेटों द्वारा तीन साल से कम सजा वाले अपराधों के लिए समरी ट्रायल की अनुमति देती है, यह अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराधों को स्पष्ट रूप से बाहर करती है।

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कोर्ट ने कहा: “इसलिए, हमारा विचार है कि जब धारा 32(2) विशेष रूप से यह प्रावधान करती है कि अपराध की सुनवाई सत्र न्यायालय से कमतर अदालतों द्वारा नहीं की जाएगी, तो वर्तमान मामले के तथ्यों पर धारा 36-A लागू नहीं होगी।”

निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने कमिटल कार्यवाही में या आपराधिक शिकायत को रद्द करने से इनकार करने वाले हाईकोर्ट के फैसले में कोई कानूनी त्रुटि या अवैधता नहीं पाई।

कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, “उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हमारा विचार है कि हाईकोर्ट ने शिकायत को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कोई त्रुटि नहीं की है। इसलिए, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।” इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी।

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