सुप्रीम कोर्ट में भीड़ कम करने के लिए लॉ इंटर्न्स के प्रवेश पर प्रतिबंध: सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को कोर्टरूम में नहीं मिलेगी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को लॉ इंटर्न्स के कोर्टरूम में प्रवेश पर रोक लगा दी है। यह निर्णय कोर्टरूम और गलियारों में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने 30 जुलाई 2025 को इस बारे में आधिकारिक सूचना जारी की। हालांकि, लॉ इंटर्न्स को बुधवार और गुरुवार को नियमित सुनवाई वाले दिनों में कोर्टरूम में प्रवेश की अनुमति बनी रहेगी और वे सभी कार्यदिवसों में कोर्ट परिसर व गलियारों में आ-जा सकेंगे।

SCBA ने 23 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को पत्र लिखकर कोर्टरूम और गलियारों में “गंभीर भीड़भाड़” को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की थी। इस पत्र पर SCBA के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. विकास सिंह और अन्य पदाधिकारियों ने हस्ताक्षर किए थे। पत्र में बताया गया था कि विशेष रूप से ‘मिसलेनियस डे’ यानी सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को कोर्ट परिसर में इंटर्न्स की अत्यधिक संख्या के कारण अधिवक्ताओं को कार्य करने में कठिनाई हो रही है।

पत्र में कहा गया,
“सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को कोर्टरूम और कोर्ट कॉरिडोर में अत्यधिक भीड़ देखी जा रही है, जिसका मुख्य कारण इन दिनों बड़ी संख्या में उपस्थित इंटर्न्स हैं।”

SCBA ने यह भी बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं और नियमित प्रैक्टिशनर्स के लिए एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक पहुंचना कठिन होता जा रहा है। पत्र में यह शिकायत भी की गई कि कई बार इंटर्न्स बार के सदस्यों के अनुरोध के बावजूद अपनी सीट नहीं छोड़ते, जिससे अधिवक्ताओं को और अधिक असुविधा होती है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए, बार एसोसिएशन ने आग्रह किया कि “सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को इंटर्न्स के प्रवेश पर शीघ्र रोक लगाई जाए।”

सुप्रीम कोर्ट प्रशासन की ओर से औपचारिक निर्देश

SCBA के अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने 30 जुलाई 2025 को सहायक रजिस्ट्रार (AG) श्री सुबाष नेगी के माध्यम से एक औपचारिक पत्र जारी किया। यह पत्र SCBA के मानद सचिव को संबोधित था, जिसमें कहा गया:

“माननीय प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार करते हुए, सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को कोर्टरूम में लॉ इंटर्न्स के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है।”

READ ALSO  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा: बुजुर्गों की उपेक्षा अनुच्छेद 21 का उल्लंघन, 75 वर्षीय पिता को ₹21.17 लाख मुआवज़ा दिलाने का आदेश

पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया कि यह प्रतिबंध केवल कोर्टरूम तक सीमित रहेगा और “लॉ इंटर्न्स को कोर्ट परिसर, गलियारे आदि में सभी कार्यदिवसों में आने-जाने की अनुमति बनी रहेगी।”

साथ ही, बुधवार और गुरुवार को नियमित सुनवाई के दौरान लॉ इंटर्न्स को कोर्टरूम में उपस्थित रहने की अनुमति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने SCBA से अनुरोध किया है कि वह इस नई व्यवस्था को “सुनियोजित ढंग से लागू करवाने” में सहयोग करे।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले पर रोक बढ़ाई
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles