यह मामला श्री सुजीज बेनिफिट फंड्स लिमिटेड (अपीलकर्ता) और श्री एम. जगनाथन (प्रतिवादी) के बीच वित्तीय विवाद के इर्द-गिर्द घूमता है, जो प्रतिवादी द्वारा जारी किए गए चेक के अनादर से उत्पन्न हुआ था। प्रतिवादी, जो अपीलकर्ता की चिट-फंड कंपनी का ग्राहक था, ने दो साल की अवधि में अपीलकर्ता से कई ऋण लिए थे, जिनकी राशि आठ साल बाद ब्याज सहित ₹21,09,000/- थी। इस ऋण के आंशिक निर्वहन में, प्रतिवादी ने 3 फरवरी, 2003 को इंडियन ओवरसीज बैंक पर ₹19,00,000/- का चेक जारी किया। हालांकि, चेक को “खाता बंद” टिप्पणी के साथ अस्वीकृत कर दिया गया, जिसके कारण अपीलकर्ता ने परक्राम्य लिखत (एन.आई.) अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने की। अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व श्री बी. रघुनाथ ने किया, जबकि प्रतिवादी का बचाव वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. नागमुथु ने किया।
इसमें शामिल कानूनी मुद्दे:
1. एन.आई. अधिनियम के तहत अनुमान: प्राथमिक कानूनी मुद्दा यह था कि क्या एन.आई. अधिनियम की धारा 138, 139 और 118 (ए) के तहत कानूनी रूप से लागू करने योग्य देयता के लिए चेक जारी किए जाने की धारणा को प्रतिवादी द्वारा खारिज किया जा सकता है।
2. ब्याज दर और वैधता: एक अन्य मुद्दा ऋण पर लगाए गए ब्याज की दर से संबंधित था, जिस पर प्रतिवादी ने विवाद किया और यह अपील में एक केंद्र बिंदु बन गया। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता के लेखा विवरण में उल्लिखित ब्याज दर असंगत थी और तमिलनाडु अत्यधिक ब्याज वसूलने के निषेध अधिनियम, 2003 के तहत स्वीकार्य दर से अधिक थी।
न्यायालय का निर्णय और महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:
न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह द्वारा लिखित अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास हाईकोर्ट और अपीलीय न्यायालय के निर्णयों को उलट दिया, जिन्होंने प्रतिवादी को बरी कर दिया था। न्यायालय ने एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रतिवादी की दोषसिद्धि को संशोधित करते हुए बहाल कर दिया।
निर्णय से मुख्य टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:
– न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि एक बार चेक जारी करने की पुष्टि हो जाने के बाद, एन.आई. अधिनियम के तहत यह अनुमान लगाया जाता है कि चेक कानूनी रूप से लागू करने योग्य देयता के लिए जारी किया गया था। यह अनुमान खंडनीय है, लेकिन इसे साक्ष्य के साथ साबित करने का दायित्व अभियुक्त पर है।
– न्यायालय ने कहा कि ब्याज दर में विसंगतियां (चाहे वह 1.8%, 2.4% या 3% प्रति माह हो) अपीलकर्ता के दावे पर अविश्वास करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। प्रतिवादी ऋण की पूरी चुकौती दिखाने वाले पूरे सबूत पेश करने में विफल रहा।
– न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि तमिलनाडु अधिनियम की ब्याज दरों पर सीमा केवल तभी लागू होगी जब पक्ष वैधानिक सीमा से अधिक दर पर सहमत हों, और प्रतिवादी के लिए किसी भी अत्यधिक दर को उचित मंच पर चुनौती देना अनिवार्य था। चूंकि प्रतिवादी ने ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई, इसलिए प्रोनोट्स में उल्लिखित दर को स्वीकार्य माना गया।
– प्रतिवादी के आचरण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया गया, जिसने चेक जारी करने के तुरंत बाद बैंक खाता बंद कर दिया। न्यायालय ने इसे प्रतिवादी के पुनर्भुगतान से बचने के इरादे का एक गंभीर संकेत माना।
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निर्णय सारांश:
सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी को दोषमुक्त करने के फैसले को खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट की सजा को बहाल करते हुए प्रतिवादी को चेक की राशि का 1.5 गुना जुर्माना भरने का आदेश दिया, जो कुल ₹28,50,000/- है। प्रतिवादी की बढ़ती उम्र (86 वर्ष) और व्यक्तिगत परिस्थितियों को देखते हुए, कोर्ट ने कारावास की सजा माफ कर दी, लेकिन निर्देश दिया कि जुर्माना आठ महीने के भीतर चुकाया जाए। ऐसा न करने पर, एक साल के साधारण कारावास की सजा को फिर से बहाल किया जाएगा।
केस संदर्भ:
– श्री सुजीज बेनिफिट फंड्स लिमिटेड बनाम एम. जगनाथन, आपराधिक अपील संख्या 3369/2024 [@ विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल.) संख्या 4022/2022]