अवुलपल्ली जलाशय को पर्यावरण मंजूरी: आंध्र प्रदेश सरकार ने NGT के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 17 मई को सहमति व्यक्त की, जिसने राज्य में अवुलपल्ली जलाशय को दी गई पर्यावरण मंजूरी को रद्द कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी द्वारा मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करने का उल्लेख करने के बाद मामले को स्थगित कर दिया।

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पीठ ने कहा, “हम इसे परसों सूचीबद्ध करेंगे क्योंकि यह एक सार्वजनिक परियोजना है।”

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रोहतगी ने कहा कि यह एक असाधारण मामला है जहां एनजीटी ने जलाशय को पर्यावरण मंजूरी (ईसी) रद्द कर दी है।

एनजीटी ने 11 मई को अवुलपल्ली संतुलन जलाशय के निर्माण के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा दिए गए ईसी को रद्द कर दिया था।

ईसी की वैधता के खिलाफ किसानों द्वारा दायर याचिका पर ग्रीन पैनल ने आदेश पारित किया था।

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एनजीटी ने तीन महीने की अवधि के भीतर कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड को देय आंध्र प्रदेश सरकार पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

एनजीटी ने अपने आदेश में कहा था, “यह बेहद परेशान करने वाला है कि एक सरकारी विभाग, पर्यावरण कानूनों के घोर उल्लंघन में, झूठ, गलतबयानी और एसईआईएए को धोखा देकर एक सिंचाई परियोजना को लागू करने के लिए इस हद तक जा सकता है।”

एनजीटी ने कहा था, “अगर कोई सरकारी विभाग उस स्तर तक गिर सकता है, जैसा कि मौजूदा मामले में है, तो व्यावसायिक लाभ वाली एजेंसी को ईसी से बचने या श्रेणी बदलने के लिए परियोजना को विभिन्न चरणों में विभाजित करने से कोई नहीं रोक सकता है।”

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