सुप्रीम कोर्ट ने बायजू की दिवालियेपन कार्यवाही पर फैसला सुरक्षित रखा, यथास्थिति बरकरार रखी गई

प्रमुख एड-टेक कंपनी बायजू के खिलाफ दिवालियेपन कार्यवाही रोकने के राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के फैसले को चुनौती देने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अमेरिका स्थित ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी द्वारा दायर याचिका में एनसीएलएटी द्वारा कार्यवाही रोकने और बायजू तथा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के बीच वित्तीय समझौते को मंजूरी देने का विरोध किया गया है।

कार्यवाही के दौरान, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के साथ दिवालियेपन समाधान पेशेवर (आईआरपी) को यथास्थिति बनाए रखने और अंतिम फैसला आने तक बायजू के मामले से संबंधित लेनदारों की समिति की बैठक में आगे नहीं बढ़ने का निर्देश दिया।

READ ALSO  RERA: क्या REAT के पास अपील सफल होने की स्थिति में आवंटी से बिल्डर की प्रतिपूर्ति करने की शक्ति है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल को इस मुद्दे पर फैसला करने का निर्देश दिया

विवाद एनसीएलएटी के 2 अगस्त के फैसले पर केंद्रित है, जिसमें बायजू के पक्ष में फैसला सुनाया गया था। इसमें चल रही दिवालियेपन की कार्रवाइयों को दरकिनार कर दिया गया था और बीसीसीआई के साथ 158.9 करोड़ रुपये के समझौते को मान्यता दी गई थी। इस फैसले ने बायजू के संस्थापक बायजू रवींद्रन को अस्थायी रूप से उनकी कंपनी के संचालन की कमान सौंप दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को एनसीएलएटी के फैसले को “अनुचित” करार दिया और बाद में आदेश पर रोक लगा दी और एनसीएलएटी की निर्णय प्रक्रिया में संभावित खामियों को नोट किया।

Video thumbnail

सुप्रीम कोर्ट की जांच ने इस बारे में सवाल उठाए कि क्या एनसीएलएटी ने दिवालियेपन की कार्यवाही को समाप्त करने के अपने फैसले के सभी कानूनी निहितार्थों पर पूरी तरह से विचार किया था, जिससे मामले को नए दौर के निर्णय के लिए वापस भेजने की संभावना का सुझाव मिलता है। यह हाई कोर्ट की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि दिवालियेपन की प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से और सभी लेनदारों के हितों पर उचित विचार करके संचालित की जाए।

READ ALSO  पुणे पुलिस को सावरकर टिप्पणी पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत में प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles