सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण रोकने के लिए कदम उठाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें केंद्र को देश में धोखाधड़ी वाले धार्मिक रूपांतरणों को रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, “अदालत को इस मामले में क्यों प्रवेश करना चाहिए? अदालत सरकार को परमादेश की रिट कैसे जारी कर सकती है।”

कर्नाटक स्थित जनहित याचिका याचिकाकर्ता जेरोम एंटो की ओर से पेश वकील ने कहा कि हिंदुओं और नाबालिगों को निशाना बनाया जा रहा है और उनका “धोखाधड़ी से” धर्म परिवर्तन किया जा रहा है।

पीठ ने जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा, ”अगर कोई लाइव चुनौती है और किसी पर मुकदमा चलाया गया है तो हम उस पर विचार कर सकते हैं।”

इसमें कहा गया, “यह किस तरह की जनहित याचिका है? जनहित याचिका एक उपकरण बन गई है और हर कोई इस तरह की याचिकाएं लेकर आ रहा है।”

यह तर्क दिए जाने पर कि याचिकाकर्ता को इस तरह की शिकायत लेकर कहां जाना चाहिए, पीठ ने कहा, “हम सलाहकार क्षेत्राधिकार में नहीं हैं। (याचिका) खारिज की जाती है।”

Related Articles

Latest Articles