सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों में ‘अरे-कटिका’ समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ‘अरे-कटिका’ (खटिक) समुदाय को अनुसूचित जाति (एससी) की सूची में शामिल करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, साथ ही दोहराया कि इस तरह के बदलाव करने का अधिकार केवल संसद के पास है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दृढ़ता से कहा कि न्यायपालिका को एससी सूची में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस मामले को कई पिछले फैसलों के जरिए निर्णायक रूप से सुलझाया जा चुका है।

“ऐसी याचिका कैसे मान्य है? सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे फैसलों से यह मुद्दा खत्म हो चुका है… हम इसमें कोई बदलाव भी नहीं कर सकते। हम अल्पविराम नहीं जोड़ सकते,” न्यायमूर्ति गवई ने ऐसे मामलों में न्यायपालिका पर लगाई गई संवैधानिक सीमाओं को रेखांकित करते हुए टिप्पणी की।

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तेलंगाना राज्य अरे-काटिका (खटिक) संघ द्वारा अधिवक्ता सुनील प्रकाश शर्मा के माध्यम से दायर याचिका में सभी भारतीय राज्यों में अनुसूचित जाति के रूप में समुदाय की समान मान्यता के लिए तर्क दिया गया। वर्तमान में, अरे-काटिका (खटिक) समुदाय हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध है। हालाँकि, कई अन्य राज्यों में, समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है।

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याचिका में इन अलग-अलग वर्गीकरणों से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं को उजागर किया गया है, विशेष रूप से उन व्यक्तियों को प्रभावित करता है जो राज्य की सीमाओं के पार चले जाते हैं या शादी करते हैं। इसमें एक उदाहरण दिया गया है जहाँ समुदाय की एक महिला, ऐसे राज्य में शादी करने पर जहाँ समुदाय को एससी के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, अपनी अनुसूचित जाति की स्थिति खो देती है, जिससे कानूनी और सामाजिक नुकसान होता है।

संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 का हवाला देते हुए, याचिका में स्वीकार किया गया कि एससी और अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूचियाँ राज्य-विशिष्ट हैं, लेकिन तर्क दिया गया कि अरे-कटिका समुदाय के सामाजिक रीति-रिवाज और प्रथाएँ पूरे भारत में एक समान हैं, जो उन्हें देश भर में एससी सूची में शामिल करने का औचित्य साबित करती हैं।

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हालांकि, पीठ ने दोहराया कि इस तरह के बदलाव पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। न्यायमूर्ति गवई ने जोर देकर कहा, “हाईकोर्ट के पास भी कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह केवल संसद ही कर सकती है। यह बहुत अच्छी तरह से स्थापित है। कुछ भी नहीं बदला जा सकता है,” उन्होंने समुदाय-आधारित वर्गीकरण की संवेदनशील प्रकृति और उनके सामाजिक-राजनीतिक निहितार्थों का संदर्भ देते हुए एक चेतावनी नोट जोड़ा, “आप जानते हैं कि मणिपुर में क्या हुआ था।”

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अदालत की टिप्पणियों के बाद, याचिकाकर्ता ने वैकल्पिक कानूनी मार्गों की खोज करने के इरादे से याचिका वापस लेने का फैसला किया, हालांकि पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी न्यायिक मंच मांगी गई राहत नहीं दे सकता।

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