देवघर एयरपोर्ट मामले में भाजपा सांसदों के खिलाफ एफआईआर रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को झारखंड सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भाजपा सांसदों निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ एफआईआर रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि सांसदों ने देवघर एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) कर्मियों को 2022 में सूर्यास्त के बाद अपने विमानों को उड़ान भरने की अनुमति देने के लिए मजबूर किया था, जो एयरपोर्ट सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन था।

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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका और जस्टिस मनमोहन ने हाईकोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसने प्रक्रियात्मक आधार पर एफआईआर को खारिज कर दिया था, यह देखते हुए कि विमान (संशोधन) अधिनियम, 2020 के तहत लोकसभा सचिवालय से पूर्व मंजूरी नहीं ली गई थी। हालांकि, पीठ ने झारखंड राज्य सरकार को जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को चार सप्ताह के भीतर विमान अधिनियम के तहत उपयुक्त अधिकारी को सौंपने की स्वतंत्रता दी।

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नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को यह निर्धारित करने का काम सौंपा गया है कि राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर विमान अधिनियम के तहत औपचारिक शिकायत दर्ज करना उचित है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 31 अगस्त, 2022 को देवघर हवाई अड्डे पर हुई कथित घटना से जुड़े कानूनी विवाद का समाधान हो गया है, जिसमें दुबे और तिवारी पर एटीसी संचालन को अनुचित तरीके से प्रभावित करने का आरोप लगाया गया था।

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