सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार के पूर्व विधायक अवनीश कुमार सिंह की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने सरकारी बंगले में कार्यकाल समाप्त होने के बाद अवैध रूप से रहने को लेकर राज्य सरकार द्वारा ₹20 लाख से अधिक के दंडात्मक किराए की मांग को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा, “सरकारी आवास पर अनिश्चितकाल तक कब्जा बनाए रखना उचित नहीं है।”
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ जिसमें न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजनिया शामिल थे, सिंह की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसे पटना हाईकोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने टेलर रोड, पटना स्थित क्वार्टर संख्या-3 में सिंह के अवैध कब्जे को लेकर ₹20,98,757 के दंडात्मक किराए की मांग को सही ठहराया था।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार अन्य कानूनी उपाय अपनाने की छूट दी, लेकिन अंततः याचिका को “वापस लिया गया” मानते हुए खारिज कर दिया।

धक्का विधानसभा क्षेत्र से पांच बार विधायक रह चुके सिंह को यह क्वार्टर उनके कार्यकाल के दौरान आवंटित किया गया था। उन्होंने 14 मार्च 2014 को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था और उसी वर्ष लोकसभा चुनाव हार गए थे। इसके बावजूद वे 12 मई 2016 तक उसी बंगले में निवास करते रहे, जबकि उस दौरान उक्त आवास पहले ही एक कैबिनेट मंत्री को आवंटित किया जा चुका था।
सिंह ने दलील दी कि उन्हें राज्य विधानमंडल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण ब्यूरो में नामांकित किए जाने के बाद, 2008 की एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, विधायक के समान लाभ मिलते रहे, इसलिए वे आवास पर बने रहने के हकदार थे। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि अधिसूचना में मंत्री स्तर के सरकारी आवास के निरंतर उपयोग की अनुमति नहीं दी गई है।
डिवीजन बेंच ने यह भी बताया कि सिंह पूर्व में इसी विषय पर एक याचिका वापस ले चुके थे, जिसमें उन्होंने दोबारा याचिका दायर करने की अनुमति नहीं ली थी, जिससे वर्तमान याचिका “ग़ैर-परिहार्य” (non-maintainable) हो जाती है।
हाईकोर्ट ने कहा था, “अधिसूचना में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि कोई पूर्व विधायक अपनी मर्जी से वही सरकारी आवास बनाए रख सकता है जो उसे पहले आवंटित किया गया था।” अदालत ने राज्य सरकार द्वारा दंडात्मक किराया वसूलने के अधिकार को सही ठहराया।