केंद्र के अनुरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेशी अप्रवासियों की हिरासत के मामले की फिर से सुनवाई करेगा

केंद्र सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय (एमईए) से अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने के अनुरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भारत में अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों की अनिश्चितकालीन हिरासत से संबंधित मामले की फिर से सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। यह निर्णय न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन द्वारा मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखने के ठीक एक दिन बाद आया है।

शुक्रवार की कार्यवाही के दौरान, केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले के संभावित व्यापक निहितार्थों के कारण आगे विचार-विमर्श की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। पीठ ने कहा, “हम इस तथ्य से अवगत हैं कि हमने इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली है और निर्णय सुरक्षित रख लिया है। हालांकि, मुद्दे की संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हम रजिस्ट्री को 4 मार्च को इस मामले को फिर से अधिसूचित करने का निर्देश देते हैं,” और सरकार को एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी।

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मूल रूप से 2013 में दायर और कलकत्ता हाई कोर्ट से स्थानांतरित यह मामला बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों की दुर्दशा पर केंद्रित है, जो विदेशी अधिनियम के तहत अपनी सजा पूरी करने के बावजूद निर्वासित होने के बजाय सुधारात्मक सुविधाओं में बंद हैं।

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13 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रवासियों के साथ किए जा रहे व्यवहार पर अपनी चिंता व्यक्त की, और दोषसिद्धि के बाद उन्हें जेल जैसी स्थितियों में रखने की आवश्यकता और निर्वासन से पहले उनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि करने में शामिल प्रक्रियाओं पर सवाल उठाया। अदालत ने उन व्यक्तियों की राष्ट्रीयता की पुष्टि करने में विदेश मंत्रालय की भूमिका में विरोधाभास की ओर इशारा किया, जिनका भारत में अवैध प्रवेश पहले से ही स्थापित था और उन्हें दंडित किया गया था।

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यह मामला एक संगठन द्वारा लिखे गए पत्र के माध्यम से न्यायिक ध्यान में लाया गया था, जिसमें पश्चिम बंगाल के सुधार गृहों में बांग्लादेशी नागरिकों की चल रही हिरासत को रेखांकित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 30 जनवरी के आदेश ने इस मुद्दे को उजागर किया, जिसमें अवैध प्रवासियों के दोषसिद्धि के बाद के प्रबंधन के बारे में सवाल उठाए गए।

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