संज्ञेय अपराध पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करे, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह त्यागकर सत्यनिष्ठा बनाए रखना कर्तव्य: सुप्रीम कोर्ट

कानून प्रवर्तन के कर्तव्यों को रेखांकित करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि जब किसी संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है तो पुलिस अधिकारी FIR दर्ज करने के अपने कर्तव्य से बच नहीं सकते। कोर्ट ने कहा कि उन्हें सभी व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को त्यागकर “पूर्ण और समग्र सत्यनिष्ठा” के साथ कार्य करना चाहिए। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 2023 के अकोला दंगों के दौरान हुए एक हमले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन करते हुए यह कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा “कर्तव्यों की स्पष्ट उपेक्षा” का हवाला दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 13 मई, 2023 को महाराष्ट्र के अकोला शहर में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है। अपीलकर्ता की याचिका के अनुसार, उस रात घर लौटते समय, उन्होंने चार व्यक्तियों को एक व्यक्ति, जिसकी पहचान बाद में विलास महादेवराव गायकवाड़ के रूप में हुई, पर तलवार और लोहे के पाइप से जानलेवा हमला करते देखा। इसके बाद हमलावरों ने उस समय 17 वर्ष के अपीलकर्ता पर हमला किया, जिससे उनके सिर और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं और वह बेहोश हो गए।

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अपीलकर्ता ने दावा किया कि अस्पताल में पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया था। हालांकि, इसके बावजूद और 1 जून, 2023 को स्थानीय पुलिस स्टेशन और अकोला के पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायतें देने के बाद भी, उन पर हुए हमले के संबंध में कोई FIR दर्ज नहीं की गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी रिट याचिका को उनकी मंशा पर सवाल उठाते हुए खारिज कर दिया था।

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कोर्ट के समक्ष दलीलें

महाराष्ट्र राज्य ने इस बात से इनकार किया कि अपीलकर्ता का बयान कभी दर्ज किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि 14 मई, 2023 को एक अधिकारी ने उन्हें चिकित्सकीय रूप से बोलने में असमर्थ पाया था। राज्य का यह भी तर्क था कि परिवार ने तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास नहीं किया और अपीलकर्ता के दावे निराधार थे। वहीं, अपीलकर्ता ने अपनी दलील में कहा कि पुलिस ने अस्पताल की मेडिको-लीगल रिपोर्ट सहित उनके पास मौजूद जानकारी के आधार पर FIR दर्ज करने के अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं किया।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पुलिस की निष्क्रियता को “कर्तव्यों की पूर्ण उपेक्षा, चाहे वह जानबूझकर हो या लापरवाही के कारण,” पाया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को 14 मई, 2023 को सुबह 2:15 बजे ही अस्पताल की मेडिको-लीगल रिपोर्ट के माध्यम से संज्ञेय अपराध की जानकारी मिल गई थी।

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ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य मामले में संविधान पीठ के फैसले के सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए, कोर्ट ने दोहराया कि यदि सूचना से किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो CrPC की धारा 154 के तहत FIR दर्ज करना अनिवार्य है।

यह फैसला पुलिस बल से अपेक्षित मानकों की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। कोर्ट ने कहा: “यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब पुलिस बल के सदस्य अपनी वर्दी पहनते हैं, तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों, चाहे वे धार्मिक, नस्लीय, जातिवादी या अन्य हों, को त्याग दें। उन्हें अपने पद और अपनी वर्दी से जुड़े कर्तव्य का पूर्ण और समग्र सत्यनिष्ठा के साथ पालन करना चाहिए।”

पीठ ने अकोला के पुलिस अधीक्षक की भी लिखित शिकायत पर कार्रवाई न करने के लिए कड़ी आलोचना की और उनके आचरण को “वास्तव में बड़ी चिंता का कारण” बताया। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पुलिस अधिकारी “कानून के रक्षक के रूप में उनसे की गई अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रहे।”

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अंतिम निर्णय

इन निष्कर्षों के परिणामस्वरूप, सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार कर लिया और निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

  1. महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शामिल करते हुए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन करेंगे।
  2. SIT अपीलकर्ता पर हुए हमले के संबंध में FIR दर्ज करेगी और पूरी तरह से जांच करेगी।
  3. गृह मंत्रालय के सचिव, “कर्तव्यों की स्पष्ट उपेक्षा” के लिए सभी दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करेंगे।
  4. पुलिस विभाग को कानून के तहत उनके कर्तव्यों के बारे में निर्देश देने और संवेदनशील बनाने के लिए उपाय शुरू किए जाएंगे।
  5. SIT की जांच रिपोर्ट तीन महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए।

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