पीएम के खिलाफ टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत 3 मार्च तक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े एक मामले में दी गई अंतरिम जमानत की अवधि तीन मार्च तक बढ़ा दी।

असम पुलिस ने पिछले हफ्ते खेड़ा को इस मामले में गिरफ्तार किया था।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने असम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर ध्यान दिया कि राज्य पुलिस अपना जवाब दाखिल करना चाहती है।

उत्तर प्रदेश की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने भी कहा कि वह भी इस मामले में जवाब दाखिल करेंगी।

READ ALSO  Supreme Court Quashes FIR of Rape after finding that Promise to Marry was not False at the beginning of relationship

पीठ ने प्रस्तुतियाँ पर ध्यान दिया और 3 मार्च को सुनवाई के लिए खेड़ा की याचिका तय की, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि 23 फरवरी को उन्हें दी गई अंतरिम जमानत तब तक लागू रहेगी।

17 फरवरी को मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन में मोदी के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के संबंध में रायपुर जाने वाली उड़ान से उतारे जाने के बाद खेड़ा को दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था।

READ ALSO  हाई कोर्ट ने भाजपा नेता सिरसा की याचिका खारिज कर दी, कहा कि वर्तमान और पूर्व विधायकों दोनों पर विशेष एमपी/एमएलए अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है

बाद में यहां की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी।

Related Articles

Latest Articles