सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को सरकारी अस्पतालों का इस्तेमाल करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया

एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस निर्देश को रद्द कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिकारियों को चिकित्सा उपचार के लिए केवल सरकारी अस्पतालों का इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया था। 2018 का हाईकोर्ट का आदेश राज्य के सार्वजनिक अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक फैसले का हिस्सा था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस तरह के आदेश नीति-निर्माण के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करते हैं और व्यक्तिगत चिकित्सा विकल्पों को प्रतिबंधित करते हैं। न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि जबकि हाईकोर्ट के निर्देश के पीछे की मंशा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को बेहतर बनाना था, लेकिन इससे व्यक्तिगत अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, ताकि वे अपनी पसंदीदा चिकित्सा सेवाएँ चुन सकें।

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कार्यवाही के दौरान सीजेआई खन्ना ने कहा, “स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार करने का हाईकोर्ट का इरादा सराहनीय है, लेकिन सरकारी अधिकारियों के लिए उपचार विकल्पों को सीमित करने का उसका दृष्टिकोण स्वीकार्य नहीं है। यह नीति क्षेत्रों में न्यायिक पहुंच की सीमाओं को लांघता है।”

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हाईकोर्ट के निर्णय के निर्देश संख्या 11 में विशेष रूप से यह आवश्यक था कि सभी राज्य अधिकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी केवल सरकारी सुविधाओं से ही स्वास्थ्य सेवा लें और निजी संस्थानों में प्राप्त उपचारों के लिए प्रतिपूर्ति को प्रतिबंधित करें, सिवाय उन परिस्थितियों के जब ऐसे उपचार सार्वजनिक अस्पतालों में उपलब्ध न हों। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इससे स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में अनपेक्षित असमानताएँ पैदा हो सकती हैं, जिससे संभावित रूप से सरकारी कर्मचारियों को आम जनता से अधिक प्राथमिकता मिल सकती है।

हाईकोर्ट के निर्णय से नई याचिकाएँ दायर करने का भी रास्ता खुल गया है, जो संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में विशिष्ट डेटा और तथ्यात्मक साक्ष्यों के साथ बेहतर ढंग से प्रमाणित हैं।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मूल रूप से 21 निर्देश जारी किए थे, जिनका उद्देश्य एक महिला द्वारा शुरू की गई जनहित याचिका के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के भीतर कई तरह की कमियों को दूर करना था, जिसे सरकारी सुविधा में कथित लापरवाही के कारण गंभीर जटिलताओं का सामना करना पड़ा था। इन निर्देशों में चिकित्सा कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने, गुणवत्तापूर्ण दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा अस्पताल प्रबंधन और वित्तीय प्रथाओं का व्यापक ऑडिट कराने के आदेश शामिल थे।

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