शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 के सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवार रक्षित शिवम प्रकाश की ओर से हस्तक्षेप करते हुए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को निर्देश दिया कि वह करीब एक दशक बाद नए सिरे से मेडिकल जांच कराए, क्योंकि उन्हें उनके मोटापे के कारण “अस्थायी रूप से अयोग्य” माना गया था। प्रकाश, जिन्होंने 2014 की सिविल सेवा परीक्षा में 93वां स्थान प्राप्त किया था, 31.75 के अपने बॉडी मास इंडेक्स (BMI) के आधार पर “अस्थायी रूप से अयोग्य” स्थिति के कारण अपना स्थान सुरक्षित करने में असमर्थ थे, जो निर्धारित सीमा 30 से अधिक था।
संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए, जो न्यायालय को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश पारित करने की अनुमति देता है, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और पंकज मिथल की पीठ ने प्रकाश को शारीरिक फिटनेस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक और अवसर देने का फैसला किया। न्यायालय ने यूपीएससी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सहित अन्य संबंधित पक्षों को 14 जुलाई, 2015 के लिए निर्धारित चिकित्सा परीक्षण को पुनर्निर्धारित करने का आदेश दिया, जिसमें प्रकाश शामिल नहीं हो पाए थे।
हालांकि, न्यायालय ने 2014 बैच से सेवा और संबंधित लाभों के तत्काल आवंटन के लिए प्रकाश के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा, “हम सिविल सेवा परीक्षा, 2014 के विरुद्ध सेवा और परिणामी लाभों के आवंटन के लिए याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना को अस्वीकार करते हैं।” न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि, यदि प्रकाश आगामी चिकित्सा पुन: परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो वे 2014 बैच से किसी पद या वरिष्ठता का दावा करने के हकदार नहीं होंगे। इसके बजाय, उनकी सेवा उनकी संभावित नियुक्ति की तिथि से शुरू होगी।