सुप्रीम कोर्ट का आदेश: त्रिची में आईडीबीआई बैंक शाखा का सील हटे, साल के अंत तक स्थानांतरित करने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु के त्रिची ज़िले के थुरैयूर नगर पालिका को निर्देश दिया कि वह आईडीबीआई बैंक शाखा का सील हटाए और उसे वर्ष के अंत तक सामान्य रूप से संचालित होने दे, ताकि बैंक को नए स्थान पर स्थानांतरित होने का समय मिल सके।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश तब दिया, जब बैंक की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया कि यह शाखा 2014 से किराए के परिसर में संचालित हो रही है, लगभग 20,000 ग्राहक हैं और इसमें स्ट्रॉन्ग रूम व लॉकर सुविधाएं मौजूद हैं।

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नगर पालिका ने 9 अगस्त को इस परिसर को सील कर दिया था, जो मदुरै खंडपीठ के 6 अगस्त के आदेश के तहत किया गया था। हाईकोर्ट ने भवन स्वामी द्वारा किए गए अवैध निर्माण को हटाने के लिए कई मौके दिए जाने के बावजूद संतोषजनक कार्रवाई न होने पर 48 घंटे के भीतर परिसर को लॉक और सील करने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने ग्राहकों को होने वाली असुविधा और बैंक की सेवाओं के महत्व को देखते हुए बैंक को 31 दिसंबर तक का समय दिया। अदालत ने कहा, “इस बीच, हाईकोर्ट के सील लगाने के निर्देश को स्थगित रखा जाएगा… नगर पालिका सील हटाकर ताले खोले और बैंक को सामान्य रूप से संचालित होने दे।”

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हाईकोर्ट ने पहले बैंक की याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से अब स्थानांतरण पूरा होने तक बैंकिंग सेवाएं बाधित नहीं होंगी।

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