राजस्थानी भाषा को आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करके आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल किया जाए, यह कहते हुए कि यह मुद्दा कार्यपालिका के नीतिगत क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पहले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मुद्दों पर सरकार और अन्य उपयुक्त संवैधानिक प्राधिकारियों को रिट जारी नहीं की जा सकती।

READ ALSO  हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह विच्छेद के लिए मानसिक विकार का होना पर्याप्त नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

“जो राहत मांगी जा रही है वह राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए है। प्रतिवादी (सरकार) के वकील ने कन्हैया लाल सेठिया मामले में हमारे फैसले को रिकॉर्ड पर रखा है… हम इस दृष्टिकोण से सहमत हैं …हम याचिका पर विचार करने से इनकार करते हैं,” पीठ ने कहा।

पीठ ने एक वकील रिपुदमन सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अन्य भाषाएं भी हो सकती हैं जिन्हें शामिल करने की मांग की जा सकती है और यह ऐसी चीज है जिसका जवाब केवल राजनीतिक कार्यकारी ही दे सकते हैं।

READ ALSO  आबकारी 'घोटाला': दिल्ली की अदालत ने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हैदराबाद स्थित सीए से पूछताछ करने की अनुमति दी

संविधान की आठवीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं की सूची शामिल है।

Related Articles

Latest Articles