सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता शबीर अहमद शाह की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जवाब तलब किया है। शाह ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें आतंकी फंडिंग मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए शाह को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस ने शाह की ओर से दलील दी कि वे “गंभीर रूप से बीमार” हैं और उन्हें अंतरिम राहत मिलनी चाहिए।
पीठ ने मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद तय की है।

शाह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख दिल्ली हाईकोर्ट के 12 जून 2024 के आदेश के खिलाफ किया था। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए जमानत से इनकार कर दिया था कि शाह के दोबारा अवैध गतिविधियों में शामिल होने और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
NIA ने 2017 में 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप था कि वे पत्थरबाजी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश के लिए धन जुटा रहे थे। शाह को इसी मामले में 4 जून 2019 को गिरफ्तार किया गया था और वे तब से हिरासत में हैं।