गैरकानूनी मुलाकात मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो को जमानत दे दी, जिन्हें जेल में अपने पति के साथ कथित गैरकानूनी मुलाकात के लिए गिरफ्तार किया गया था।

न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने यह कहते हुए राहत दी कि याचिकाकर्ता एक महिला है और एक साल के बच्चे की मां है।

शीर्ष अदालत ने बानो को ट्रायल कोर्ट से अनुमति लिए बिना कासगंज जेल में अपने पति से मिलने पर भी रोक लगा दी।

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बानो ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था जिसने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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आरोपों की गंभीरता और मामले में उनकी संलिप्तता को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 29 मई को बानो की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

फरवरी में पुलिस और जिला प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन कर अंसारी और उनकी पत्नी बानो के साथ-साथ उनके ड्राइवर नियाज की मुलाकात की जानकारी मिलने पर चित्रकूट जिला जेल में छापा मारा था.

बानो के पास से कई मोबाइल फोन और विदेशी मुद्रा समेत अन्य सामग्री मिली। बाद में बानो और नियाज़ दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

बानो पर गवाहों को धमकाने, अपने पति के लिए जेल में सुविधाएं उपलब्ध कराने, जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रलोभन देने और उपहार देने का आरोप है।

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फ़राज़ खान, जिसने निकहत को चित्रकूट जेल के पास एक घर दिलाने और अब्बास से उसकी मुलाकात की सुविधा प्रदान करने में मदद की थी, को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने जेल वार्डन जगमोहन, जेलर संतोष कुमार, जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर और डिप्टी जेलर चंद्रकला को भी गिरफ्तार किया था।

इस मामले में अंसारी, बानो, नियाज, खान और नवनीत सचान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है.

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इस संबंध में 11 फरवरी को उपनिरीक्षक श्याम देव सिंह की शिकायत पर कर्वी थाने में मामला दर्ज किया गया था।

मऊ से विधायक और जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में हैं।

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