प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फसल अवशेष जलाना रोकना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब और दिल्ली से सटे कुछ अन्य राज्यों में पराली जलाना बंद करना होगा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए समाधान ढूंढना होगा।

दिल्ली-एनसीआर में खतरनाक वायु प्रदूषण से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रदूषण के मुद्दे पर कई रिपोर्ट और समितियां हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हो रहा है।

READ ALSO  एमवी एक्ट की धारा 155 | अगर दुर्घटना होने के बाद बीमाधारक की मृत्यु हो जाती है, तो दावे को जन्म दिया जाता है, वह बीमाधारक की संपत्ति या बीमाकर्ता के खिलाफ जीवित रहेगा: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह भी शामिल थे, ने कहा कि शीर्ष अदालत परिणाम देखना चाहती है।

Play button

सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि खेत की आग पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

शीर्ष अदालत वायु प्रदूषण पर पर्यावरणविद् एम सी मेहता द्वारा 1985 में दायर एक याचिका पर विचार कर रही है और मामले की सुनवाई के दौरान फसल अवशेष जलाने का मुद्दा उठा था।

READ ALSO  श्री गुरु नानक देव जी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोपी व्यक्ति को हाईकोर्ट ने दी जमानत
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles