सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के तीन फरवरी के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी जिसमें एक इमारत को गिराने का निर्देश दिया गया था।
विशेष सुनवाई में जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और हृषिकेश रॉय की बेंच ने इस मामले में नोटिस जारी कर पक्षकारों से जवाब मांगा है.
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने तर्क दिया कि इमारत को गिराने का निर्देश देने वाला आदेश एक अवमानना मामले में पारित किया गया है जो लंबित है, और याचिकाकर्ताओं को अभी तक दोषी नहीं पाया गया है।
“यह भी तर्क दिया गया है कि अदालत द्वारा अब विध्वंस किए जाने और अंततः याचिकाकर्ताओं को अवमानना का दोषी नहीं पाए जाने की स्थिति में, एक और बहाली होनी चाहिए जो कानून में स्वीकार्य नहीं है।
पीठ ने कहा, “उपर्युक्त के मद्देनजर, 14 मार्च, 2023 को वापसी योग्य नोटिस जारी करें। सुनवाई की अगली तारीख तक विवादित आदेश का अंतरिम निलंबन होगा।”