सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खुद को “देश के सभी नागरिकों का संरक्षक” बताते हुए वकीलों को जांच एजेंसियों द्वारा उनके मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करने के दौरान तलब किए जाने के मुद्दे पर लिये गए स्वतः संज्ञान मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनते हुए कहा कि वकील न्याय के प्रशासन का हिस्सा हैं और उन्हें इस भूमिका में संरक्षण मिलना चाहिए।
हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह संरक्षण पूर्ण नहीं है—यदि कोई वकील पेशेवर दायित्व से हटकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें गढ़ने की सलाह देता है, तो उसे यह प्रतिरक्षा नहीं मिलेगी। पीठ ने टिप्पणी की, “हम वकीलों के दो वर्ग नहीं बना सकते।”

मेहता ने अदालत से आग्रह किया कि स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाए जाएं जो कानूनी सुरक्षा और देश की जमीनी हकीकत के बीच संतुलन कायम करें। उन्होंने कहा कि सिर्फ पेशेवर राय देने के लिए किसी वकील को जांच एजेंसियों के समक्ष तलब नहीं किया जाना चाहिए।
सीनियर अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि यह मुद्दा सीधे-सीधे न्याय तक पहुंच से जुड़ा है। उन्होंने एक हालिया मामला बताया जिसमें एक वकील के खिलाफ इसलिए एफआईआर दर्ज हुई क्योंकि उसके मुवक्किल ने कहा कि उसने नोटरीकृत हलफनामा देने की अनुमति नहीं दी थी।
अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) सहित विभिन्न बार संगठनों के प्रस्तुतिकरण देखे हैं और एक लिखित नोट दायर करेंगे।
29 जुलाई को शीर्ष अदालत ने कहा था कि केवल कानूनी राय देने के लिए किसी वकील को तलब नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यदि वह अपराध में सक्रिय रूप से मदद कर रहा है तो उसे बुलाया जा सकता है।
यह मामला तब चर्चा में आया जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वरिष्ठ वकीलों अरविंद दातार और प्रताप वेंगूपाल को तलब किया, जिसे SCBA और SCAORA ने “कानूनी पेशे की नींव को हिलाने वाला चिंताजनक रुझान” बताते हुए निंदा की और मुख्य न्यायाधीश से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की।
आलोचना के बाद ईडी ने 20 जून को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें अपने अधिकारियों को बिना निदेशक की पूर्व अनुमति के किसी भी वकील को धन शोधन मामलों में उनके मुवक्किलों के खिलाफ तलब न करने का निर्देश दिया गया, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 132 के अनुरूप है।
पीठ ने सभी पक्षों को एक सप्ताह के भीतर अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है, जिसके बाद फैसला सुनाया जाएगा।