सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में एक व्यक्ति को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार 74 वर्षीय वकील को यह कहते हुए जमानत दे दी कि उसे लगातार कैद की जरूरत नहीं है।
हाथ से लिखे सुसाइड नोट में, राजस्थान के व्यक्ति ने कथित तौर पर वकील के बेटे और दो अन्य को अपनी मौत के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार बताया था। उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि अधिवक्ता ने कथित तौर पर उन्हें धमकी दी थी।
जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और पंकज मित्तल की खंडपीठ ने आरोपी को जमानत देने से इनकार करने वाले राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया।
“यह ऐसा मामला नहीं है जहां अपीलकर्ता की निरंतर कैद आवश्यक है, विशेष रूप से अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बाद।
पीठ ने कहा, “इसलिए, अपील स्वीकार की जाती है और विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। अपीलकर्ता को निचली अदालत द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।”
वकील की ओर से पेश अधिवक्ता नमित सक्सेना ने प्रस्तुत किया कि जांच एजेंसी ने एक अदिनांकित सुसाइड नोट पेश किया और उक्त सुसाइड नोट में उनका नाम नहीं है।
सक्सेना ने कहा कि उनके मुवक्किल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और उसके भागने का जोखिम नहीं था।