सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ भारती की ट्रांसफर याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आप नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नया नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे कानूनी मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है। भारती, जिन पर उत्तर प्रदेश में अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है, इस मामले को सुल्तानपुर कोर्ट से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं।

मामले की देखरेख कर रहे जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार ने मामले में शामिल शिकायतकर्ता को भी नोटिस भेजा है। कार्यवाही की सुनवाई तीन सप्ताह में होनी है।

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यह विवाद 10 जनवरी, 2021 को अमेठी जिले में एक प्रेस वार्ता के दौरान भारती द्वारा की गई टिप्पणियों से उपजा है, जिसके कारण उनके खिलाफ रायबरेली और अमेठी में दो एफआईआर दर्ज की गई थीं। स्थानीय निवासी सोमनाथ साहू ने इनमें से एक एफआईआर अमेठी के जगदीशपुर थाने में दर्ज कराई थी। भारती ने तर्क दिया है कि ये मामले राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित थे।

इससे पहले, पिछले साल 3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुल्तानपुर कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, जिससे भारती को कुछ समय के लिए राहत मिली थी। प्रारंभिक स्थगन आदेश 10 अप्रैल को जारी किए गए एक पूर्व नोटिस के बाद आया था, जिसमें भारती की केस ट्रांसफर की याचिका का जवाब दिया गया था, जिसमें आरोपों के राजनीतिक संदर्भ के कारण निष्पक्ष सुनवाई पर चिंता जताई गई थी।

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