दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ AAP नेता संजय सिंह की याचिका पर केंद्र, ED से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली AAP नेता संजय सिंह की याचिका पर सोमवार को केंद्र और प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा।

जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने केंद्र और ईडी को नोटिस जारी किया और 11 दिसंबर से पहले अपना जवाब देने को कहा।

पीठ ने आदेश दिया कि यदि सिंह अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर करते हैं तो इसे दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 अक्टूबर के फैसले में की गई टिप्पणी से स्वतंत्र माना जाना चाहिए।

मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए सिंह ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने मामले में उनकी गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह रिकॉर्ड पर सामग्री के अभाव में एक प्रमुख जांच एजेंसी पर राजनीतिक मकसद का आरोप नहीं लगा सकता है।

इसने यह भी कहा था कि सिंह का मामला “प्रथम दृष्टया बिना किसी सबूत का मामला” नहीं था।

READ ALSO  गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम की अस्थायी जमानत 3 सितम्बर तक बढ़ाई, स्वास्थ्य आधार पर दी राहत

ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर से उपजा है।

सीबीआई और ईडी के अनुसार, अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

यह आरोप लगाया गया है कि सिंह ने नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मौद्रिक लाभ हुआ।

गिरफ्तारी के बाद ट्रायल कोर्ट ने सिंह को ईडी की हिरासत में भेज दिया था। 13 अक्टूबर को उन्हें 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

READ ALSO  Supreme Court Postpones Odisha Police Chief Selection Hearing To September 2
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles