सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को सही ठहराया, हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिससे राज्य सरकार के 2021 के निर्णय को वैध ठहराया गया, जो अधिकारी की सेवा प्रविष्टियों की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की गई समीक्षा पर आधारित था।

न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अप्रैल 2024 के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें अधिकारी की सेवा से हटाए जाने को सही ठहराया गया था। यह अधिकारी मार्च 2001 में मुंसिफ/सिविल जज (कनिष्ठ वर्ग) के रूप में नियुक्त हुआ था और नवंबर 2021 में अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया था। सेवानिवृत्ति के समय वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश के रूप में कार्यरत था।

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याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसका सेवा रिकॉर्ड “उत्कृष्ट” रहा है और उसे पदोन्नतियां भी मिली हैं। उसने पीठ के समक्ष दलील दी, “मैं कोई अनुपयोगी नहीं हूँ।” इस पर शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की, “कृपया पूर्ण पीठ की बुद्धिमत्ता पर कुछ विश्वास रखिए,” जिससे यह संकेत मिला कि न्यायपालिका द्वारा अपनाई गई संस्थागत मूल्यांकन प्रक्रिया में वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहती।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने विस्तृत निर्णय में उल्लेख किया था कि न्यायिक अधिकारियों के प्रदर्शन और सेवा इतिहास की समीक्षा के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई थी ताकि “अनुपयोगी तत्वों को हटाया जा सके।” कमेटी ने अधिकारी की पूरी सेवा प्रविष्टियों की समीक्षा के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश की थी, जिसे बाद में हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने अनुमोदित कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के तर्क से सहमति जताते हुए कहा, “हम impugned निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।”

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यदि उसे अनिवार्य सेवानिवृत्त नहीं किया गया होता, तो वह फरवरी 2026 में सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करता।

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