सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए बने कानून का अनुपालन सुनिश्चित करें

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी कानून के कार्यान्वयन को “निराशाजनक” करार देते हुए सोमवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को निर्देश दिया कि वे 30 सितंबर तक दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करें।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कानून के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए मुख्य आयुक्त नियुक्त करने का भी निर्देश दिया।

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शीर्ष अदालत ने कहा कि कानून के कार्यान्वयन की स्थिति “देश भर में निराशाजनक स्थिति” की ओर इशारा करती है।

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यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को रोजगार और अन्य कल्याणकारी उपायों में कोटा के अलावा समानता और गैर-भेदभाव का अधिकार प्रदान करता है।

अदालत अधिनियम को लागू करके दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को लागू करने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इससे पहले, इसने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को देश भर में अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था।

पीठ ने कहा, “हम राज्य सरकारों को 30 सितंबर से पहले अधिनियम के प्रावधानों का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं। मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति 31 अगस्त तक की जानी है।”

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इसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रालय को सभी राज्य सरकारों और संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय करना होगा और एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।

मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 18 सितंबर को पोस्ट किया गया है।

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