सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से गैंगस्टर बबलू श्रीवास्तव की जल्द रिहाई पर विचार करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को दोषी गैंगस्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव, जिसे आमतौर पर बबलू श्रीवास्तव के नाम से जाना जाता है, की संभावित जल्द रिहाई का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। इलाहाबाद में 1993 में सीमा शुल्क अधिकारी एल.डी. अरोड़ा की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे श्रीवास्तव 28 साल से अधिक समय से जेल में हैं।

यह निर्देश न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और नोंग्मीकापम कोटिस्वर सिंह की पीठ ने जारी किया, जिन्होंने राज्य को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 473 की उप-धारा (1) के तहत श्रीवास्तव की छूट याचिका पर विचार करने में तेजी लाने का आदेश दिया। अदालत ने आदेश दिया कि श्रीवास्तव की लंबी कैद और जेल में उनके व्यवहार के आधार पर त्वरित समीक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए निर्णय दो महीने के भीतर किया जाए।

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श्रीवास्तव ने शुरू में यूनाइटेड प्रोविंस प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट, 1938 के तहत राहत मांगी थी, जिसे दोषी के आचरण और रिहाई के बाद अपराध से दूर रहने की संभावना के बारे में इसकी सख्त आवश्यकताओं के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1938 अधिनियम के तहत अस्वीकृति उचित थी, लेकिन बीएनएसएस के तहत प्रावधान छूट पर विचार करने के लिए एक अलग और संभावित रूप से अधिक उदार मार्ग प्रदान करते हैं।

गैंगस्टर, जो कभी अंडरवर्ल्ड के शख्स दाऊद इब्राहिम से जुड़ा था, हत्या और अपहरण सहित कई आपराधिक मामलों में उलझा हुआ है। 1995 में सिंगापुर में गिरफ्तार किए जाने के बाद श्रीवास्तव को भारत प्रत्यर्पित किया गया और तब से वह भारतीय न्यायिक प्रणाली के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। कानपुर में एक विशेष टाडा अदालत द्वारा सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को बरकरार रखा।

अपने आदेश में, न्यायाधीशों ने संबंधित अधिकारियों को श्रीवास्तव की रिहाई पर अपनी राय केंद्र सरकार को समवर्ती समीक्षा के लिए भेजने का भी निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्देश के अनुरूप सभी प्रक्रियात्मक कदम तेजी से उठाए जाएं।

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