सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, स्वतंत्र मध्यस्थता समिति का प्रस्ताव रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा और पंजाब की सरकारों को शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, जहां लंबे समय से चल रहे किसान विरोध प्रदर्शन के कारण तनाव बढ़ गया है। कोर्ट का यह फैसला हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसने अंबाला के पास सीमा पर बैरिकेड्स हटाने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। ये बैरिकेड्स 13 फरवरी को किसानों के धरना शुरू करने के बाद से ही लगे हुए हैं।

एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने किसानों और सरकार के बीच अंतर्निहित विश्वास के मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वतंत्र समिति के गठन का प्रस्ताव रखा। इस समिति में प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे, जिन्हें किसानों की मांगों के लिए व्यवहार्य समाधान तलाशने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों और सरकार के बीच मध्यस्थता करने का काम सौंपा जाएगा।

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जस्टिस सूर्यकांत ने विश्वास बहाल करने और बढ़ाने के लिए “तटस्थ मध्यस्थ” की स्थापना के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने सरकार के प्रयासों को संबोधित करते हुए कहा, “आपको किसानों तक पहुंचने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। अन्यथा वे दिल्ली क्यों आना चाहेंगे? आप यहां से मंत्रियों को भेज रहे हैं और उनके बेहतरीन इरादों के बावजूद, विश्वास की कमी है।

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” पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान भी शामिल हैं, ने आदेश दिया कि उचित उपायों पर विचार किया जाए और एक सप्ताह के भीतर निर्देश दिए जाएं। इस अवधि के दौरान, सभी पक्षों को शंभू सीमा पर मौजूदा स्थितियों को बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है ताकि स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोका जा सके।

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