सुप्रीम कोर्ट ने समान एफआईआर से जुड़ी जमानत याचिकाओं में संगति बनाए रखने का निर्देश दिया

शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) से उत्पन्न सभी जमानत आवेदनों की सुनवाई उच्च न्यायालयों में समान न्यायाधीश या पीठ द्वारा की जानी चाहिए, ताकि न्यायिक निर्णयों में संगति सुनिश्चित की जा सके।

न्यायमूर्ति बी आर गवाई और के विनोद चंद्रन की एक पीठ ने जुलाई 2023 के एक तीन-न्यायाधीशीय पीठ के आदेश को मजबूती प्रदान की, जिसमें एक ही घटना से संबंधित मामलों की सुनवाई में एकरूपता की आवश्यकता पर बल दिया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया, “इसलिए हम स्पष्ट करते हैं कि यदि किसी विशेषहाई कोर्ट में, जमानत आवेदनों को विभिन्न एकल न्यायाधीशों/पीठों को सौंपा जाता है, तो उस स्थिति में, एक ही FIR से उत्पन्न सभी आवेदन एक न्यायाधीश/एक पीठ के समक्ष रखे जाने चाहिए।”

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने सरोजिनी नगर में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों की बेदखली पर रोक लगाई- केंद्र को मानवतापूर्ण निर्णय लेने को कहा

यह निर्देश इसलिए दिया गया है ताकि समान मामलों पर विभिन्न निर्णयों से उत्पन्न होने वाली असंगतियों और कानूनी उलझनों को टाला जा सके। अदालत ने उच्च न्यायालयों की रोस्टर प्रणाली द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को स्वीकार किया, जहाँ न्यायाधीशों के आवंटन में समय-समय पर परिवर्तन होता है। पीठ ने नोट किया कि यदि जमानत मामलों को संभालने वाले न्यायाधीश अन्य कर्तव्यों की ओर चले जाते हैं, तो उत्तराधिकारी न्यायाधीशों को उनके पूर्ववर्तियों द्वारा निर्धारित मिसालों पर विचार करना चाहिए ताकि संगति बनाए रखी जा सके।

यह आदेश झारखंड हाई कोर्ट में लंबित एक जमानत आवेदन से जुड़ी विशेष याचिका के जवाब में आया था। याचिकाकर्ता के वकील ने एक ही FIR से संबंधित जमानत आवेदनों के संचालन में विसंगतियों को उजागर किया, यह बताते हुए कि सह-अभियुक्तों के जमानत याचिकाएँ विभिन्न न्यायाधीशों द्वारा संभाली गईं, जिससे असंगत परिणाम सामने आए।

Ad 20- WhatsApp Banner
READ ALSO  पूर्व मंत्री की हत्या: सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें CBI को YSRCP सांसद को प्रश्नावली देने के लिए कहा गया था

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles