सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में 65% आरक्षण के खिलाफ पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पटना हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें बिहार सरकार के आरक्षण कानूनों में संशोधन को रद्द कर दिया गया था। इन संशोधनों ने राज्य में दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली और जस्टिस जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने अपीलों के संबंध में नोटिस जारी नहीं किए, लेकिन बिहार सरकार की दस याचिकाओं पर सितंबर में सुनवाई तय की।

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राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की, जिसमें एक मिसाल का हवाला दिया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के इसी तरह के फैसले पर रोक लगाई थी। इस तर्क के बावजूद, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, “हम मामले को सूचीबद्ध करेंगे, लेकिन हम (हाई कोर्ट के फैसले पर) कोई रोक नहीं लगाएंगे।

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” पटना हाईकोर्ट ने 20 जून को अपने फैसले में कहा था कि पिछले साल नवंबर में बिहार की द्विसदनीय विधायिका द्वारा पारित संशोधन असंवैधानिक थे। न्यायालय ने इन संशोधनों को संविधान के “अधिकार से बाहर”, “कानून में गलत” और “समानता खंड का उल्लंघन” बताया।

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