सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी कानून को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं को नियंत्रित करने में निर्वाचित सरकार पर उपराज्यपाल की श्रेष्ठता स्थापित करने वाले कानून को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, और कहा कि यह पहले से ही दिल्ली सरकार की याचिका पर विचार कर रहा है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार पहले ही संशोधित कानून को चुनौती दे चुकी है और किसी नई जनहित याचिका की जरूरत नहीं है।

पीठ ने कहा, ”आप यहां क्यों आए हैं… दिल्ली सरकार पहले ही इसे चुनौती दे चुकी है।” पीठ ने कहा, वह याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने पर विचार कर सकती है और इसके चलते जनहित याचिका वापस ले ली गई।

वकील मुकेश कुमार द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए, पीठ ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश दिल्ली सरकार की पिछली याचिका की “लंबित अवधि को प्रभावित नहीं करेगा”।

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने 25 अगस्त को दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी थी, यह ध्यान में रखते हुए कि बाद में एक कानून बनाया गया था।

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अध्यादेश की जगह कानून बनने के बाद याचिका में संशोधन जरूरी हो गया था.

संसद ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी, जिसे दिल्ली सेवा विधेयक भी कहा जाता है, जिसने उपराज्यपाल को सेवा मामलों पर व्यापक नियंत्रण दिया। राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह विधेयक कानून बन गया।

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने केंद्र के 19 मई के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया था, जिसने शहर की व्यवस्था से सेवाओं पर नियंत्रण छीन लिया था और दो सत्ता केंद्रों के बीच एक नया झगड़ा शुरू कर दिया था।

केंद्र ने 19 मई को दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 लागू किया था।

आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने सेवाओं पर नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ‘धोखा’ करार दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.

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