सुप्रीम कोर्ट ने बस मार्शल योजना पर एलजी के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को डीटीसी बसों में मार्शल के रूप में काम करने वाले सभी नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सेवाएं समाप्त करने के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के फैसले को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

सक्सेना का निर्णय अरविंद केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) के बीच जारी शत्रुता के कारणों में से एक था।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आप सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया और उनसे दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा, जो याचिका पर शीघ्रता से फैसला करेगा।

सिंघवी ने कहा, सरकार की लोकप्रियता बढ़ाने वाली सभी अच्छी योजनाएं रोकी जा रही हैं। “क्या यह (मार्शलों की सेवाएं समाप्त करना) एलजी के अंतर्गत आता है? वह इसे कैसे रोक सकते हैं?” वरिष्ठ वकील ने पूछा।

“लेकिन हमें (संविधान के) अनुच्छेद 32 के तहत इस पर विचार क्यों करना चाहिए? दिल्ली हाई कोर्ट को इससे निपटने दें। हम पहले ही संवैधानिक मामलों (सेवाओं पर नियंत्रण के लिए सरकार और एलजी के बीच कानूनी खींचतान) से निपट चुके हैं।

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“याचिका में बस मार्शल योजना को फिर से चालू करने की मांग की गई है। हमारे विचार में, उचित उपाय हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा…यदि याचिकाकर्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, तो हाई कोर्ट इस पर शीघ्रता से विचार करेगा।” सीजेआई ने कहा.

एलजी ने 27 अक्टूबर को 1 नवंबर से सभी नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सेवाएं समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उन नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की भर्ती पर विचार करने का भी निर्देश दिया था जिनकी सेवाएं होम गार्ड के रूप में समाप्त कर दी गई थीं।

यह घटनाक्रम तब हुआ जब मुख्यमंत्री ने दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत से नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को होम गार्ड के रूप में नियुक्त करने और उन्हें बस मार्शल के रूप में नियुक्त करने के लिए कहा।

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