भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि आरक्षण के लाभों से कुछ व्यक्तियों को बाहर करने का निर्णय लेने की जिम्मेदारी कार्यपालिका और विधानमंडल पर है, न्यायपालिका पर नहीं। यह कथन न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने पिछले वर्ष के सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ के निर्णय से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
न्यायमूर्ति गवई ने पिछले वर्ष अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का संदर्भ देते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि जो व्यक्ति पहले से ही कोटा प्रणाली से लाभान्वित हो चुके हैं और ऐसे लाभों के बिना प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं, उन्हें आदर्श रूप से आगे के आरक्षण लाभों से बाहर रखा जाना चाहिए। हालांकि, उन्होंने कहा, “यह कार्यपालिका और विधानमंडल द्वारा लिया जाने वाला निर्णय है।”
संविधान पीठ के बहुमत के निर्णय ने पहले अनुसूचित जातियों (एससी) के भीतर उप-वर्गीकरण बनाने के लिए राज्यों की संवैधानिक शक्ति की पुष्टि की, जिससे उनमें से सबसे अधिक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की सहायता के लिए अधिक लक्षित आरक्षण नीतियों की अनुमति मिली। न्यायमूर्ति गवई, जिन्होंने उस पीठ के हिस्से के रूप में एक अलग राय लिखी थी, ने राज्यों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर “क्रीमी लेयर” की पहचान करने और उन्हें आरक्षण लाभों से बाहर करने के लिए एक विधि विकसित करने की वकालत की थी।
गुरुवार की कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने राज्यों को इस उद्देश्य के लिए एक नीति का मसौदा तैयार करने के लिए पिछले निर्देश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि लगभग छह महीने बिना किसी कार्रवाई के बीत गए हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आगे हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, यह सुझाव देते हुए कि विधायी निकायों को उचित कानूनों के माध्यम से मामले को संबोधित करना चाहिए।
न्यायमूर्ति गवई ने दोहराया कि अदालत की भूमिका राजनीतिक विचारों के आधार पर नीतिगत निर्णय लेने के बजाय सरकारी रोजगार में पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाले मात्रात्मक डेटा के आधार पर उप-वर्गीकरण की अनुमति देना था।