सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की उस याचिका पर सुनवाई 29 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें उन्होंने कथित “केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं” टिप्पणी को लेकर अहमदाबाद की एक अदालत में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मानहानि शिकायत को राज्य के बाहर किसी स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की है।
शिकायतकर्ता के वकील द्वारा समय मांगे जाने के बाद न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया।
पीठ ने कहा, “जब उन्होंने बयान वापस ले लिया है तो अभियोजन क्यों जारी रखा जाना चाहिए। आप निर्देश मांगें अन्यथा हम अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करेंगे।”
शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, “प्रतिवादी के वकील ने याचिकाकर्ता (यादव) द्वारा 19 जनवरी को दायर किए गए बयान पर निर्देश लेने के लिए समय मांगा है। अगले सोमवार को सूचीबद्ध करें।”
शीर्ष अदालत ने राजद नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए पहले आपराधिक मानहानि शिकायत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और इसे दायर करने वाले गुजरात निवासी को नोटिस जारी किया था।
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कथित आपराधिक मानहानि के लिए यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी।
गुजरात अदालत ने अगस्त में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत यादव के खिलाफ प्रारंभिक जांच की थी और एक स्थानीय व्यवसायी और कार्यकर्ता हरेश मेहता द्वारा दायर शिकायत पर उन्हें समन करने के लिए पर्याप्त आधार पाया था।
शिकायत के अनुसार, यादव ने मार्च 2023 में पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा था, “वर्तमान स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं, और उनकी धोखाधड़ी माफ कर दी जाएगी।”
“अगर वे एलआईसी या बैंकों का पैसा लेकर भाग गए तो कौन जिम्मेदार होगा?” बिहार के डिप्टी सीएम ने कथित तौर पर पूछा था.
मेहता ने दावा किया कि यादव की टिप्पणियों ने सभी गुजरातियों को बदनाम किया है।