सुप्रीम कोर्ट ने डीबीएस बैंक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की, कहा मुकदमा चलाने की अनुमति देना न्याय का मजाक होगा

सुप्रीम कोर्ट ने सावधि जमा की कथित हेराफेरी के एक मामले में डीबीएस बैंक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि इसके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देना न्याय का मखौल उड़ाना होगा।

कथित अपराध 27 नवंबर, 2020 को लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) के भारत में सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के साथ विलय से पहले हुआ था।

न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि विचाराधीन आपराधिक कार्यवाही डीबीएस बैंक के साथ विलय से पहले लक्ष्मी विलास बैंक के चार अधिकारियों के कार्यों के लिए जिम्मेदार थी।

न्यायाधीशों ने कहा कि आपराधिक कानून के अनुसार, अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी और जवाबदेही एकीकरण से अप्रभावित रहती है।

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“वर्तमान संदर्भ में, बैंकिंग उद्योग में जनता का विश्वास दांव पर था, जब आरबीआई ने कदम उठाया, रोक लगा दी और डीबीएस को पूर्ववर्ती एलवीबी की संपूर्ण कार्यप्रणाली, प्रबंधन परिसंपत्तियों और देनदारियों को संभालने के लिए कहा।

“एलवीबी अधिकारियों (जो आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं) के कृत्यों के लिए डीबीएस पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से न्याय का मजाक होगा। इसलिए, लंबित आपराधिक कार्यवाही (पी.एस. आर्थिक मामलों की विंग, नई दिल्ली में पंजीकृत), जिस हद तक इसमें डीबीएस शामिल है , जो कि आक्षेपित निर्णय का विषय था और उससे उत्पन्न होने वाली सभी परिणामी कार्यवाही को रद्द कर दिया गया है, ”पीठ ने कहा।

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शीर्ष अदालत ने कहा कि समामेलन योजना का खंड 3(3) एलवीबी के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का प्रावधान करता है और इसलिए, बचावकर्ता बैंक को दायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।

पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ डीबीएस द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसके और उसके निदेशकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।

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यह मामला रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) द्वारा लक्ष्मी विलास बैंक के खिलाफ दायर एक मुकदमे से संबंधित था, जिसमें 791 करोड़ रुपये की सावधि जमा के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था।

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