बिटकॉइन स्कैम: सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर सीबीआई को ट्रांसफर की, कहा- सुनवाई दिल्ली की अदालत में होगी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी घोटाले से संबंधित कई एफआईआर को आगे की जांच और आरोपपत्र दाखिल करने के लिए सीबीआई को स्थानांतरित करने का आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि इन मामलों की सुनवाई नई दिल्ली के राउज एवेन्यू में विशेष सीबीआई अदालत में की जाएगी।

पीठ ने 45 से अधिक एफआईआर में आरोपियों को अग्रिम जमानत देने के 30 अगस्त, 2019 के अपने पहले के आदेश को संशोधित किया और कहा कि यह अब लागू नहीं है।

इसमें कहा गया है कि अगर आरोपी को किसी अन्य अदालत से नियमित जमानत नहीं मिलती है, तो उसे दिल्ली उच्च न्यायालय से इसकी मांग करनी होगी।

अदालत ने कहा कि अग्रिम जमानत की पूर्व शर्त के रूप में आरोपी द्वारा शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में जमा की गई एक करोड़ रुपये की राशि को दिल्ली की ट्रायल कोर्ट में स्थानांतरित करना होगा।

READ ALSO  शारीरिक शिक्षा शिक्षक की नियुक्ति के लिए बी.पी.एड डिग्री होना जरूरी: पटना हाईकोर्ट

Also Read

READ ALSO  न्यायिक अधिकारी के लिए अशोभनीय- सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत निर्णय न लिखने और केवल आदेश सुनाने के लिए सिविल जज की बर्खास्तगी को सही ठहराया

शीर्ष अदालत भारत भर में निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा करने के बाद उन्हें बिटकॉइन में व्यापार करने के लिए प्रेरित करके धोखा देने के आरोप में अमित भारद्वाज और अन्य के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को रद्द करने से संबंधित मामलों से निपट रही थी।

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि देश भर में लोगों को कथित तौर पर धोखा देने के आरोप में आरोपियों के खिलाफ लगभग 47 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इन मामलों में 20,000 करोड़ रुपये मूल्य के 87,000 बिटकॉइन का व्यापार शामिल था।

इस मामले में अमित भारद्वाज, उनके दो भाई और उनके पिता आरोपी हैं। हालांकि, अमित की मौत हो चुकी है।

READ ALSO  ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी से जुड़े सात मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles