सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर को समयबद्ध तरीके से राज्य का दर्जा बहाल करने पर विचार करेगा

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर को समयबद्ध तरीके से राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर विचार करने की इच्छा जताई। यह घटनाक्रम दिसंबर 2023 में कोर्ट के पिछले फैसले के बाद हुआ है, जिसमें 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को बरकरार रखा गया था और जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने का आह्वान किया गया था।

शिक्षाविद जहूर अहमद भट और क्षेत्र के सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक द्वारा लाई गई याचिका को वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने पेश किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ को संबोधित करते हुए शंकरनारायणन ने मामले की तात्कालिकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “राज्य का दर्जा देने के लिए एक एमए (विविध आवेदन) है। (पिछले साल के फैसले में) यह उल्लेख किया गया था कि इसे समयबद्ध होना चाहिए।”*

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मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस अनुरोध का जवाब देते हुए आश्वासन दिया, “मैं इससे निपटूंगा,” जो इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे को संबोधित करने में सर्वोच्च न्यायालय के सक्रिय दृष्टिकोण का संकेत देता है।

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राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उस ऐतिहासिक फैसले के बाद आई है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को हटाने को वैध ठहराया था, एक ऐसा कदम जिसने जम्मू और कश्मीर की प्रशासनिक स्थिति को काफी हद तक बदल दिया था। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि संक्रमणकालीन व्यवस्था के हिस्से के रूप में सितंबर 2024 तक क्षेत्र में विधानसभा चुनाव कराए जाएं।

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