सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक नारे मामले में अजमेर दरगाह के मौलवी को जमानत देने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अजमेर दरगाह के मौलवी सैय्यद हुसैन गौहर चिश्ती को पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में दर्ज मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया।

चिश्ती ने कथित तौर पर पिछले साल तत्कालीन भाजपा प्रवक्ता के खिलाफ दरगाह परिसर में लोगों से ‘सर तन से जुदा’ नारा लगाने के लिए कहा था।

शर्मा ने एक टीवी शो में कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने आरोपी और राजस्थान सरकार की दलीलों पर ध्यान दिया और जमानत याचिका खारिज कर दी।

राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील मनीष सिंघवी ने किया।

READ ALSO  Land Acquisition Act: Whether Time Frame U/Sec 11A Applies to Acquisition Initiated by Urgency Provision U/Sec 17? SC Answers

जमानत याचिका खारिज करते हुए पीठ ने निचली अदालत से सुनवाई में तेजी लाने और छह महीने में सुनवाई पूरी करने को कहा।

इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में चिश्ती की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

प्रारंभ में, चिश्ती पर आपराधिक धमकियाँ देने और शत्रुता को बढ़ावा देने सहित अपराधों से संबंधित कई दंडात्मक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

हालाँकि, बाद में उदयपुर और अमरावती में सिर काटने के मामलों के मद्देनजर एफआईआर में आईपीसी की धारा 302 (हत्या) भी जोड़ दी गई।

READ ALSO  केरल हाईकोर्ट ने कहा कि एनएचएआई अनावश्यक मुकदमों का बोझ अदालतों पर डाल रहा है

28 जून, 2022 को उदयपुर में एक दर्जी की बेरहमी से हत्या कर दी गई और 21 जून की रात को शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट करने पर अमरावती में एक मेडिकल दुकान के मालिक की हत्या कर दी गई।

Related Articles

Latest Articles