फाइबरनेट मामला: सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 12 दिसंबर तक स्थगित कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फाइबरनेट मामले में अग्रिम जमानत की मांग करने वाली टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुनवाई 12 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले को यह कहते हुए टाल दिया कि 371 करोड़ रुपये के कौशल विकास घोटाला मामले में एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली नायडू द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर फैसला जल्द ही आने की संभावना है।

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नायडू की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि राज्य पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ प्रारंभिक व्यवस्था जारी रहनी चाहिए।

आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को आश्वासन दिया कि यह व्यवस्था जारी रहेगी।

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शीर्ष अदालत ने पहले आंध्र प्रदेश पुलिस से कहा था कि वह फाइबरनेट मामले में नायडू को तब तक गिरफ्तार न करे जब तक कि वह कौशल विकास घोटाला मामले में टीडीपी सुप्रीमो की याचिका पर अपना फैसला नहीं सुना देती।

राज्य पुलिस ने 13 अक्टूबर को शीर्ष अदालत को बताया था कि वे नायडू को हिरासत में नहीं लेंगे।

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फाइबरनेट मामला एपी फाइबरनेट परियोजना के चरण-1 के तहत एक पसंदीदा कंपनी को 330 करोड़ रुपये का कार्य आदेश आवंटित करने के लिए कथित निविदा हेरफेर से संबंधित है।

आंध्र प्रदेश पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने आरोप लगाया है कि टेंडर देने से लेकर काम पूरा होने तक परियोजना में अनियमितताएं की गईं, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ।

73 वर्षीय नायडू को 2015 में मुख्यमंत्री रहते हुए कौशल विकास निगम से धन का कथित दुरुपयोग करने के आरोप में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, जिससे राज्य के खजाने को 371 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ था।

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