बिहार जाति सर्वेक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 18 अगस्त के लिए टाल दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार में जाति सर्वेक्षण को मंजूरी देने के पटना उच्च न्यायालय के एक अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 18 अगस्त के लिए टाल दी।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने एनजीओ ‘एक सोच एक प्रयास’ द्वारा दायर याचिका को उच्च न्यायालय के उसी आदेश को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं के साथ 18 अगस्त को सूचीबद्ध किया।

उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि एक अगस्त को उच्च न्यायालय के आदेश के दिन, राज्य सरकार ने देर रात जाति-आधारित सर्वेक्षण को तीन दिनों के भीतर पूरा करने की अधिसूचना जारी की थी।

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पीठ ने कहा कि वह 18 अगस्त को हर बात पर विचार करेगी और उस समय तक न्यायाधीश उच्च न्यायालय का फैसला भी पढ़ लेंगे।

उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने भी कहा कि राज्य को अदालत के समक्ष याचिका लंबित होने तक सर्वेक्षण का विवरण प्रकाशित नहीं करने का निर्देश जारी किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि यह दूसरे पक्ष को सुने बिना ही सर्वेक्षण पर अप्रत्यक्ष रोक लगाने जैसा होगा।

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न्यायमूर्ति खन्ना ने रोहतगी से कहा, “यह बिना दिमाग लगाए होगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। 18 अगस्त को हम आप सभी और सभी पहलुओं को सुनेंगे।”

शीर्ष अदालत ने सात अगस्त को बिहार में जाति सर्वेक्षण को हरी झंडी देने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 14 अगस्त तक के लिए टाल दी थी.

एनजीओ ‘एक सोच एक प्रयास’ द्वारा दायर याचिका के अलावा एक अन्य याचिका नालंदा निवासी अखिलेश कुमार द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने तर्क दिया है कि इस अभ्यास के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संवैधानिक जनादेश के खिलाफ है।

कुमार की याचिका में कहा गया है कि संवैधानिक जनादेश के अनुसार, केवल केंद्र सरकार ही जनगणना करने का अधिकार रखती है।

“वर्तमान मामले में, बिहार राज्य ने केवल आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित करके भारत संघ की शक्तियों को हड़पने की कोशिश की है। यह प्रस्तुत किया गया है कि 6 जून, 2022 की अधिसूचना वितरण के संवैधानिक आदेश के खिलाफ है। संविधान की अनुसूची VII के साथ पढ़े गए संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत राज्य और केंद्र विधायिका के बीच निहित शक्तियां जनगणना नियम, 1990 के साथ पढ़े जाने वाले जनगणना अधिनियम, 1948 के दायरे से बाहर हैं और इसलिए शुरू से ही (शुरुआत से) अमान्य हैं,” कुमार वकील बरुण कुमार सिन्हा के माध्यम से दायर अपनी याचिका में कहा है।

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याचिका में कहा गया है कि बिहार सरकार द्वारा “जनगणना” आयोजित करने की पूरी कवायद बिना अधिकार और विधायी क्षमता के है और इसमें दुर्भावना की बू आती है।

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर इस बात पर जोर देते रहे हैं कि राज्य जाति जनगणना नहीं कर रहा है, बल्कि केवल लोगों की आर्थिक स्थिति और उनकी जाति से संबंधित जानकारी एकत्र कर रहा है ताकि सरकार द्वारा उन्हें बेहतर सेवा देने के लिए विशिष्ट कदम उठाए जा सकें।

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हाई कोर्ट ने अपने 101 पन्नों के फैसले में कहा था, ”हम राज्य की कार्रवाई को पूरी तरह से वैध पाते हैं, जो न्याय के साथ विकास प्रदान करने के वैध उद्देश्य के साथ उचित क्षमता के साथ शुरू की गई है।”

उच्च न्यायालय द्वारा जाति सर्वेक्षण को “वैध” ठहराए जाने के एक दिन बाद, राज्य सरकार हरकत में आई और शिक्षकों के लिए चल रहे सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निलंबित कर दिया, ताकि उन्हें इस कार्य को जल्द पूरा करने में लगाया जा सके।

अभ्यास का पहला चरण 21 जनवरी को पूरा हो गया था। गणनाकारों और पर्यवेक्षकों सहित लगभग 15,000 अधिकारियों को घर-घर सर्वेक्षण के लिए विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं।

इस अभ्यास के लिए राज्य सरकार अपनी आकस्मिक निधि से 500 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

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