हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को सरकारी वकीलों को लैपटॉप और आईपैड मुहैया कराने का आदेश दिया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी सरकार को सरकारी वकीलों को आईपैड और लैपटॉप कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रदान करने का निर्देश दिया है ताकि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर याचिकाओं के निपटारे में अदालत के साथ उचित सहयोग कर सकें और कागज रहित अदालतों के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

एक ई-फाइलिंग याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया।

खनन पट्टा विवाद को लेकर राम गोपाल चौधरी की याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील के पास ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध नहीं था, जिससे वह याचिका के निस्तारण में अदालत को सहयोग कर सकें।

इन परिस्थितियों में, न्यायालय का मानना है कि, इस समय, जब उच्च न्यायालय फिजिकल फाइलिंग से ई-फाइलिंग मोड में परिवर्तित हो रहा है और चरणबद्ध तरीके से पेपरलेस अदालतों की ओर बढ़ रहा है, राज्य सरकार को सरकारी वकीलों को पर्याप्त संख्या में आईपैड और लैपटॉप प्रदान करना चाहिए ताकि वे अदालत के साथ उचित सहयोग कर सकें और पेपरलेस अदालतों के लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल किया जा सके।

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि आदेश की एक प्रति राज्य सरकार के मुख्य सचिव को दी जाये. इससे पहले, मुख्य स्थायी वकील कुणाल रवि सिंह ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही सरकारी वकीलों को लगभग 15 आईपैड और लैपटॉप कंप्यूटर उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि फिलहाल उनके कार्यालय की क्षमता इतनी ही है। इस संबंध में कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी सरकारी वकीलों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उपलब्ध कराए जाएं।

READ ALSO  एक पेड़ हटाने पर दो पेड़ लगाएं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles