भर्ती की पवित्रता भ्रष्टाचार से बचाई जानी चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने एक ऐतिहासिक फैसले में सार्वजनिक भर्ती प्रक्रियाओं में निष्पक्षता और पारदर्शिता के महत्व की पुष्टि की। यह घोषणा करते हुए कि ऐसी परीक्षाओं की पवित्रता भ्रष्टाचार या प्रणालीगत अनियमितताओं से समझौता नहीं की जा सकती, न्यायालय ने विवादास्पद देश राज सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [विशेष अपील संख्या 231/2023] पर फैसला सुनाया।

मामले की पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश सिंचाई और जल संसाधन विभाग द्वारा नवंबर 2018 में सिंचाई विभाग जिलेदार सेवा नियम, 1963 के तहत सींच प्रवेशकों को जिलेदार के पद पर पदोन्नत करने के लिए जिलेदारी योग्यता परीक्षा आयोजित की गई थी। 490 उम्मीदवारों में से 318 को सफल घोषित किया गया।

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हालांकि, जल्द ही शिकायतें सामने आईं, जिसमें मूल्यांकन प्रक्रिया में हेराफेरी और अवैध रिश्वत की मांग सहित कदाचार का आरोप लगाया गया। आरोपों की गंभीरता ने सरकार को कई जांच समितियों का गठन करने के लिए प्रेरित किया, जिसने अंततः निष्कर्ष निकाला कि प्रणालीगत भ्रष्टाचार ने परीक्षा को कलंकित किया था। परिणामस्वरूप, राज्य ने 26 जुलाई, 2019 को परीक्षा रद्द कर दी।

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रद्द किए जाने से व्यथित, अपीलकर्ताओं, जो सफल उम्मीदवार थे, ने निर्णय को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएँ दायर कीं। जबकि 2021 में न्यायालय द्वारा स्वीकृत प्रारंभिक रिट याचिका ने राज्य को दागी उम्मीदवारों को बेदाग उम्मीदवारों से अलग करने का निर्देश दिया, आगे की जाँच इस तरह के अलगाव को प्राप्त करने में विफल रही, जिससे विवाद फिर से शुरू हो गया।

कानूनी मुद्दे

न्यायालय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों को संबोधित किया:

1. भर्ती में पवित्रता और पारदर्शिता: क्या अनियमितताओं के पैमाने को देखते हुए परीक्षा रद्द करने का निर्णय उचित था।

2. अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता के सिद्धांत: क्या पूरी परीक्षा रद्द करने से बेदाग उम्मीदवारों को अनुचित रूप से दंडित किया गया, उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ।

3. पिछले आदेशों का अनुपालन: क्या राज्य ने दागी उम्मीदवारों को बेदाग उम्मीदवारों से अलग करने के लिए पहले के न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन किया है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने निर्णय सुनाते हुए सार्वजनिक रोजगार में निष्पक्षता और निष्पक्षता के लिए संवैधानिक जनादेश को रेखांकित करते हुए कहा:

“सार्वजनिक रोजगार के लिए चयन निष्पक्ष, निष्पक्ष और भर्ती नियमों के प्रावधानों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के जनादेश के अनुसार होना चाहिए। यदि प्रणालीगत अनियमितताएँ, भ्रष्टाचार और कदाचार हैं, तो चयन प्रक्रिया दूषित हो जाएगी।”

न्यायालय ने कहा कि कई जाँच रिपोर्टों ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में बड़े पैमाने पर विसंगतियों की पुष्टि की है, जिसमें बढ़े हुए अंक और चयन समिति के सदस्यों द्वारा अनुचित पक्षपात शामिल है। न्यायमूर्ति सिंह ने आगे जोर दिया:

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“सार्वजनिक पदों पर किसी भी भर्ती प्रक्रिया को संदेह से परे होना चाहिए। सार्वजनिक रोजगार में भ्रष्टाचार स्थिति और अवसर की समानता के संवैधानिक लक्ष्य के विरुद्ध होगा।”

निर्णय

अदालत ने 2018 की परीक्षा रद्द करने के राज्य के फैसले को बरकरार रखा, यह फैसला सुनाते हुए कि अनियमितताएं प्रणालीगत थीं और पूरी प्रक्रिया को अवैध बनाती हैं। इसने पाया कि व्यापक स्तर पर व्याप्त गड़बड़ियों के कारण दागी और बेदाग उम्मीदवारों के बीच अंतर करना अव्यावहारिक था।

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अदालत ने अपीलकर्ताओं की इस दलील को खारिज कर दिया कि उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करके परीक्षा को बचाया जा सकता था। मिसाल का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति सिंह ने कहा:

“जहां बड़े पैमाने पर अनियमितताएं किसी परीक्षा को खराब करती हैं, वहां प्रक्रिया की अखंडता को इसे रद्द करके संरक्षित किया जाना चाहिए, भले ही इसके लिए निर्दोष उम्मीदवारों को असुविधा क्यों न उठानी पड़े।”

प्रतिनिधित्व और पक्ष

अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता एच.जी.एस. परिहार ने किया, जिनकी सहायता अधिवक्ता मीनाक्षी सिंह परिहार ने की, जबकि स्थायी वकील आनंद कुमार सिंह उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुए। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने फैसला सुनाया।

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