सहमति से बने संबंध का टूटना आपराधिक कार्यवाही का आधार नहीं: केरल हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को जमानत दी

केरल हाईकोर्ट ने शादी के झूठे वादे पर बलात्कार के एक आरोपी को जमानत देते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि आपसी सहमति से बने किसी संबंध का बाद में खराब हो जाना राज्य की आपराधिक मशीनरी को हरकत में लाने का आधार नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने यह राहत देते हुए कहा कि आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच लंबे समय तक चले संबंध को देखते हुए प्रथम दृष्टया यह सहमति का मामला प्रतीत होता है।

यह अदालत मंगलपुरम पुलिस स्टेशन, तिरुवनंतपुरम में दर्ज अपराध संख्या 1048/2025 के एक आरोपी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 483 के तहत दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 69, 74, और 115(2) के तहत आरोप लगाए गए थे। उसे 31 अगस्त, 2025 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में था।

मामले की पृष्ठभूमि

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने 2023 से 6 अगस्त, 2025 तक पीड़िता से शादी करने का वादा करके कई बार यौन संबंध बनाए। अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने पीड़िता के साथ मारपीट भी की थी।

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पीड़िता के बयान से पता चलता है कि वह एक तलाकशुदा महिला है और उसका सात साल का एक बच्चा है। वह 2023 में आरोपी के जिम में उससे मिली थी। उनकी जान-पहचान जल्द ही शादी के वादे के आधार पर एक शारीरिक संबंध में बदल गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 2023 से 27 अगस्त, 2025 के बीच, उसने आरोपी के साथ कई मौकों पर शारीरिक संबंध बनाए, जिसने उसे कनाडा ले जाने की पेशकश भी की थी। हालांकि, बाद में वह उससे बचने लगा और उसे अपने मोबाइल फोन पर ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद यह शिकायत दर्ज की गई।

पेश की गई दलीलें

याचिकाकर्ता के वकील ने इस आधार पर जमानत की मांग की कि आरोपी 31 अगस्त, 2025 से हिरासत में है।

वहीं, केरल राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया।

न्यायालय का विश्लेषण और टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने पीड़िता के बयान की समीक्षा करने के बाद कहा कि तथ्य एक दीर्घकालिक संबंध की ओर इशारा करते हैं। अदालत ने कहा, “उपरोक्त बयान को पढ़ने से प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता और पीड़िता के बीच लगभग दो वर्षों तक सहमति से संबंध थे।”

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पीड़िता “अपनी इच्छा से उसके घर और अन्य स्थानों पर गई और यौन संबंध बनाए।” इन परिस्थितियों के आधार पर, अदालत ने माना कि “यह एक सहमतिपूर्ण संबंध का संकेत है,” साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले पर अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही निकलेगा।

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अपने आदेश में, हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला दिया। पहला प्रशांत बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य

का मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि “सिर्फ इसलिए कि एक जोड़े के बीच संबंध खराब हो गए हैं और शादी नहीं हुई है, यह मानने का कारण नहीं है कि बलात्कार का अपराध किया गया था या शारीरिक संबंध शादी के झूठे वादे के आधार पर बनाए गए थे।”

दूसरा उद्धृत उदाहरण अमोल भगवान नेहुल बनाम महाराष्ट्र राज्य का था, जिसमें शीर्ष अदालत ने माना था कि “एक सहमति से बने संबंध का बाद में खराब हो जाना या भागीदारों का दूर हो जाना राज्य की आपराधिक मशीनरी को हरकत में लाने का आधार नहीं हो सकता है और ऐसा आचरण न केवल अदालतों पर बोझ डालता है, बल्कि ऐसे जघन्य अपराध के आरोपी व्यक्ति की पहचान पर भी धब्बा लगाता है।”

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अपने विश्लेषण को समाप्त करते हुए, अदालत ने कहा, “उपरोक्त के मद्देनजर, मेरी राय है कि याचिकाकर्ता को और हिरासत में रखना आवश्यक नहीं है। इसलिए, याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा होने का हकदार है।”

अदालत का फैसला

हाईकोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली और निम्नलिखित शर्तों पर याचिकाकर्ता की रिहाई का आदेश दिया:

  1. याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये का एक बांड और इतनी ही राशि के दो सॉल्वेंट श्योरिटी संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाएगा।
  2. उसे आवश्यकता पड़ने पर जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा।
  3. वह गवाहों को डराएगा या प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा, और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करेगा।
  4. वह जमानत पर रहते हुए कोई समान अपराध नहीं करेगा।
  5. वह संबंधित अदालत की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

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