राजस्थान हाई कोर्ट ने 2008 के जयपुर धमाकों के सभी आरोपियों को बरी किया

राजस्थान हाई कोर्ट ने बुधवार को 2008 के जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया, जिसमें 71 लोग मारे गए और 180 से अधिक घायल हो गए।

अभियुक्तों को एक निचली अदालत ने मृत्युदंड दिया था जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

जस्टिस पंकज भंडारी और समीर जैन की खंडपीठ ने बुधवार को फैसला सुनाया.

Video thumbnail

13 मई, 2008 को माणक चौक खंडा, चांदपोल गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया गेट, जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट पर एक के बाद एक बम धमाकों से जयपुर दहल उठा था।

शाम को हुए विस्फोटों में 71 लोग मारे गए और 185 घायल हुए।

READ ALSO  न्यायालय की कार्यवाही का प्रतिलेख क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा: सीजेआई चंद्रचूड़

रामचंद्र मंदिर के पास से एक जिंदा बम बरामद किया गया, जिसे बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया।

Related Articles

Latest Articles